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गड़चिरोली। नक्सलियों को विस्फोटक मुहैया करवाने के आरोप में वर्षभर से नागपुर कारागृह में काँग्रेस नेता तथा जिला परिषद सदस्य बंडोपंत मल्लेवार के जि.प. की सर्वसाधारण व विशेष सभा में बिना इजाजत लिए अनुपस्थित रहने से उसकी जि.प. की सदस्यता विभागीय आयुक्त ने रद्द कर दी है।
बता दें कि नक्सलवादियों को विस्फोटक मुहैया करवाने के मामले में भामरागढ़ की पुलिस ने 21 जून 2013 को बंडोपंत मल्लेवार के साथ 6 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। उनमें से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसमें से एक को गिरफ्तारी पूर्व जमानत मिल गयी थी। सिर्फ बंडोपंत मल्लेवार कई दिनों से फरार रहने के बाद अंतत: उसने 7 अगस्त 2013 को आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से वह नागपुर के जेल में बंद था। मल्लेवार मौशीखांब-मुरमाड़ी जिला परिषद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था, जो वर्षभर से जि. प. के सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिति की सभा, आरोग्य समिति की सभा में बिना इजाजत लिए अनुपस्थित था। इसलिए उसकी महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 के कलम 82 (2) के तहत जि.प. की सदस्यता रदद् कर दी गई। इसलिए अब शीघ्र ही चुनाव विभाग द्वारा मौशीखांब-मुरमाड़ी जिला परिषद क्षेत्र में रिक्त पद के लिए उप-चुनाव कराये जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।