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नागपूर: महाराष्ट्रशासन द्वारा 4 फ़रवरी 2012 को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार राशन कार्ड को रहवासी दाख़िला हेतु उपयोग करने की मनायी की गई है.
वहीं दूसरी ओर राशन कार्ड का उपयोग शिक्षण विभाग की मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतरगत प्रवेश लेने की रहवासी प्रमाण पत्र अंतर्गत राशन कार्ड को लिया गया है यह मुद्दा उठाया गया है कि राज्य सरकार में राशन कार्ड को रहवासी दाख़िले के लिए वैध क़रार नहीं दिया गया है.
ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग ने इस दस्तावेज़ को वैध कौन से आधार पर माना है इस संदर्भ में आइटी एक्शन कमिटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद शरीफ़ ने सवाल उठाया कि राशन कार्ड का दुरुपयोग कर मुफ़्त शिक्षा के अधिकार में प्रवेश ले रहे है शिक्षण विभाग ने इस पर रोक लगनी चाहिए।