
नागपुर: हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमत अली के 104वें उर्स के अवसर पर निकाले गए संदल जुलूस के दौरान हवा में नोट उड़ाना आयोजकों को महंगा पड़ गया। जुलूस के दौरान पुलिस के निर्देशों की अनदेखी और अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में तहसील पुलिस ने छह आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, 14 जुलाई की शाम सेवासदन चौक पर निकाले गए संदल जुलूस के दौरान कुछ आयोजक वाहन के ऊपर खड़े होकर हवा में नोट उड़ा रहे थे। नोट लूटने के लिए बड़ी संख्या में लोग वाहन की ओर दौड़ पड़े, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और भगदड़ जैसी स्थिति बनने की आशंका पैदा हो गई।
पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आयोजकों को कई बार नोट उड़ाने से मना किया। साथ ही वाहन के ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन बिजली की तारों को देखते हुए उन्हें तत्काल नीचे उतरने के निर्देश भी दिए गए। बावजूद इसके आयोजकों ने पुलिस की चेतावनी की अनदेखी करते हुए अपनी गतिविधि जारी रखी।
इसके बाद तहसील पुलिस ने जुलूस की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन और पुलिस आदेशों की अवहेलना के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
इस मामले में वसीम खान, लतीफ खान, नावेद भाई, गनी खान, अयान खान और अमान खान के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
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