Published On : Thu, Feb 9th, 2023
nagpurhindinews | By Nagpur Today Nagpur News

RTE एक्शन कमेटी के संज्ञान से शिक्षण विभाग ने आदेश निरस्त किया

आरटिइ में पालकों से पैसा लेने का मामला ।
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मुफ़्त शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी से शुल्क न लेने का अधिनियम है लेकिन शिक्षण विभाग कि पंचायत समिति नागपुर द्वारा पालक को पत्र के माध्यम से आदेश दिया गया की आरटिइ नियम मैं शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा दिया जाता है और अन्य एकेडेमिक ख़र्चा 9 हज़ार रुपया पालक को किस्तों में अदा करना होगा ।

इस आदेश को आरटिइ एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ द्वारा चुनौती दी गई साथ ही इसे सूचना के अधिकार अंतर्गत शिक्षा अधिकारी से जवाब माँगा जिस में उन्होंने अपने जवाब में उनके द्वारा दिया गया पत्र निरस्त कर ई पाठशाला स्कूल को आदेश दिया गया की मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत पालक से किसी भी प्रकार का शुल्क नही लेना है और शिक्षा मुफ़्त में देने का प्रावधान है और स्कूल इस नियम का सख़्ती से पालन करें।