Published On : Tue, Sep 10th, 2019

आरटीई एडमिशन में भारी गड़बड़ी: आधे किलोमीटर की दुरी के बच्चो को चौथे लॉटरी में मिला प्रवेश

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नागपुर: मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत चौथा ड्रा निकाला गया. जिसमें 565 विद्यार्थियों को लॉटरी आमंत्रित की गई. लेकिन नियम अनुसार पहले एक किलोमीटर में 0.1 किलोमीटर वालों के नंबर लगने थे. दूसरी लॉटरी में 2-3 किलोमीटर वालों के नंबर लगने थे और तीसरी लॉटरी में 3 किलोमीटर से ऊपर वालों के नंबर लगने थे. लेकिन तीसरी लॉटरी में नंबर लगने के बाद भी भवन स्कूल द्वारा यह कहकर नकार दिया कि यह तीन किलोमीटर के ऊपर वाले विद्यार्थी है. यह जानकारी आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ ने दी.

उन्होंने बताया की चौथी लॉटरी में चौंकाने वाली बात यह सामने आयी कि मात्र 0.495 दूरी वाले विद्यार्थी पंजीयन 19NGP002478 को साउथ वेस्ट आवंटित की गई. एक तरफ़ मंत्रालय यह दावा कर रहा है कि लॉटरी प्रक्रिया सही तरीक़े से की जा रही है. लेकिन वही दूसरी ओर स्कूलों द्वारा इनके द्वारा लिए गये निर्णय और आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा.

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शरीफ की जानकारी के अनुसार बोगस एडमिशन आज तक स्थगित नहीं किए गए. ऐसी परिस्थिति में पालकों का सरकार के प्रति विश्वास उठता नज़र आ रहा है और अधिकांश पालक न्यायालय की शरण लेंगे. ऐसी शिकायतें आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ को प्राप्त हुई है. कमिटी की ओर से प्रशासन को किलोमीटर के विशेष में शिकायत भी की गई थी. लेकिन एनआईसी द्वारा कोई बदलाव नहीं हुआ और उसी आधार पर लॉटरी निकाली गई. जहाँ एक बार फिर बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ है. उन्होंने कहा की विद्यार्थियों को यातना देने का सिलसिला आज भी जारी है और स्कुल नियमो का पालन नहीं का रहे है. उन्होंने मांग की है कि अधिनियम का पालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता शिक्षणाधिकारी की ओर से निकाली जाए.

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