
नागपुर – अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 34.27 करोड़ रुपए के शेयर की कथित धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। रवि रतन कुमार अग्रवाल, प्रीति रवि अग्रवाल, शकुंतलादेवी रत्तनकुमार अग्रवाल ऐसे आरोपियों के नाम हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय मुगलिकर ने यह फैसला दिया।
8 पर दर्ज है मामला : सोनल मनोज अग्रवाल की शिकायत पर लकड़गंज पुलिस ने 8 आरोपियों पर मामला दर्ज किया था। एफआईआर के अनुसार 8 आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर शिकायतकर्ता, उनके पति और सास के फर्जी हस्ताक्षर बनाए। जाली दस्तावेजों के आधार पर कंपनी के शेयर आरोपियों के पक्ष में ट्रांसफर कर दिए गए। शिकायतकर्ता और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों से बिना सहमति के 3 करोड़ निकाले गए। कुल धोखाधड़ी की राशि 34 करोड़ 27 लाख 41 हजार 870 रुपए बताई गई है।
आरोप गंभीर प्रकृति के हैं : आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई में अदालत ने आदेश में कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। एफआईआर में जालसाजी, दस्तावेज फर्जीवाड़ा और बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के स्पष्ट आरोप हैं। राशि की भारी मात्रा और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।








