Published On : Wed, Jul 22nd, 2020

बकरीद को लेकर मनापायुक्त का निर्देश

प्रत्यक्ष बलि के बजाय प्रतीकात्मक बलि देकर त्यौहार मनाए

नागपुर: 1 अगस्त 2020 को बकरीद हैं, इस दिन मुस्लिम बंधु छोटे-बड़े बकरे की बलि देने की प्रथा हैं।कोविड-19 काल में राज्य सरकार के गृह विभाग ने साधे पद्धत से बकरीद त्यौहार मनाने की गुजारिश/निर्देश दी हैं।इस संबंध में राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2020 को दिशा-निर्देश जारी किया हैं।इसी आधार पर मनपा प्रशासन ने 21 जुलाई 2020 को परिपत्रक जारी किया। जो निम्न प्रकार हैं।

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कोविड-19 कर कारण राज्य में सभी धार्मिक आयोजन बंदी हैं।इसलिए बकरीद की नमाज मस्जिद/ईदगाह में सामूहिक न करते हुए अपने अपने घरों में करने का निर्देश दिया गया हैं।

परिपत्रक के अनुसार बकरीद के लिए बलि हेतु जानवरों की खरीदी-बिक्री का बाजार बंद रहेंगी।इसलिए खरीददार को ऑनलाइन या दुरध्वनि के माध्यम से खरीदी करनी होंगी। परिपत्रक द्वारा बताया गया कि मुस्लिम बंधुओं ने बकरीद पर प्रत्यक्ष कुर्बानी के बजाय प्रतीकात्मक बलि से त्यौहार मनाया जाए। कैंटोनमेंट जोन में वर्तमान में जारी प्रतिबंध कायम रहेंगी,बकरीद को लेकर कोई शिथिलता नहीं दी जाएंगी।

बकरीद को लेकर मुस्लिम बंधु/ नागरिकगण सार्वजनिक सह कहीं भी भीड़भाड़ न करें।तय दूरियों के निर्देशों का पालन सख्ती से अलम में लाए।और कोविड-19 से संबंधित मनपा के परिपत्रकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। बकरीद के मद्देनजर कुर्बानी के लिए अबतक अस्थाई रूप से कत्लखाना निर्मित किया जाता था लेकिन कोविड-19 के कारण इस दफे अस्थाई कत्लखाना शुरू नहीं किया जाएगा।

मनपा प्रशासन द्वारा जारी परिपत्रक पुलिस आयुक्त,मनपा अतिरिक्त आयुक्त,जिला पशुसंवर्धन विभाग के उपायुक्त,मनपा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त,मनपा पशु वैधकीय अधिकारी,मनपा के सभी जोन के सहायक आयुक्तों,महापौर,उपमहापौर,स्थाई समिति सभापति,विपक्ष नेता,पक्ष नेता और विभागीय आयुक्त सह जिलाधिकारी को परिपत्रक की प्रत भेजी गई।

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