नागपुर: मुफ्त शिक्षा के अधिकार के तहत अपने अधिकारों के लिए सभी पालक इकट्ठा हो चुके है. मुफ्त शिक्षा के अधिकार के तहत पालकों को मिलनेवाले अधिकारों को लेकर आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ के नेतृत्व में पालको की ओर से आरटीई वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है. आरटीई वर्किंग कमेटी ने सबसे पहले पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन को अमल में लाने की मांग की है. कमेटी द्वारा कहा गया है कि यदि नियम के अनुसार स्कूलों में पीटीए की स्थापना नहीं की गई तो मुफ्त शिक्षा के अधिकार के तहत पीटीए में किए गए प्रावधान के तहत प्रिंसिपलों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाएगी.
इस समय शाहिद शरीफ ने बताया की मुफ्त शिक्षा के अधिकार महाराष्ट्र राज्य की अधिसूचना के तहत निजी और अनुदानित स्कूलों को पीटीए की स्थापना कारण अनिवार्य है. स्कुल होते ही सर्वप्रथम पीटीए स्थापित किया जाना चाहिए. इस कमेटी में पालकों को सदस्य बनाया जाता है. नियमो के अनुसार इस पीटीए के अनुसार ही स्कुल की फ़ीस तय की जाती है. इसके लिए स्कुल को बैलेंस शीट, आरटीई के तहत प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की लिस्ट समेत कई प्रमुख बिन्दुओ को सामने रखना होता है. लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने पीटीए स्थापित नहीं किए है. शरीफ ने बताया की ज्यादतर स्कूलों की ओर से अपने ही लोगों को पीटीए में शामिल कर लिया जाता है.