Published On : Tue, Jan 4th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

होम आइसोलेशन को अनुमति, मनपा आयुक्त ने जारी किए आदेश

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नागपुर. कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रॉन की त्रासदी को देखते हुए एवं अब लगातार फैलती जा रही तीसरी लहर के कारण कोरोना पॉजिटिव आते ही सभी को इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखने का निर्णय लिया गया था किंतु अब हलके लक्षण और बिना लक्षण वालों को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति देने के आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने सोमवार को जारी किए.

हलके लक्षणों के तहत ऐेसे मामले शामिल होंगे जिनका टेस्ट तो पॉजिटिव होगा लेकिन किसी तरह के लक्षण नहीं होंगे. यहां तक कि उनका ऑक्सीजन स्तर 94 प्रतिशत से अधिक होना जरूरी होगा. मेडिकल ऑफिसर ही इन हलके लक्षण वाले मरीजों को प्रमाणित करेंगे.

केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र को ही राहत घर में आइसोलेशन होने के लिए नियमों के अनुसार निर्धारित सुविधाएं होना जरूरी है. ऐसे संक्रमित को 24 बाय 7 सेवा देने लिए किसी व्यक्ति का होना जरूरी है. होम आइसोलेशन के पूरे समय तक सेवारत व्यक्ति और अस्पताल के बीच निरंतर संवाद जरूरी होगा. हाईपर टेंशन, डायबिटीज, हार्ट जैसी बीमारी से ग्रसित या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को भी होम आइसोलेशन की सुविधा मिल सकेगी. इसके लिए भी मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से स्वास्थ्य की जांच करनी होगी.

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इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को वृद्ध लोगों से दूरी बनाए रखना होगा. मरीज को वेंटिलेटेड कमरों में रखना होगा. होम आइसोलेशन के पूरे समय तक ट्रीपल लेयर मास्क पहना जरूरी होगा जिसे हर 8 घंटे में बदलना भी जरूरी है.

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