Published On : Wed, Jun 5th, 2019

खुली है.. देशी-विदेशी शराब दुकानें, परमिट रूम

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गोंदिया- रमजान ईद पर घोषित ड्राय-डे रद्द

गोंदिया: जिले में कानून व्यवस्था की स्थिती बहाल रहे तथा किसी खास त्यौहार के ंमौके पर आपसी सौहाद्र का वातावरण खराब न हो इस मकसद से जिला पुलिस प्रशासन द्वारा एक रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर ऑफिस को प्रेषित की जाती है, जिसपर जिलाधीश कार्यालय की ओर से उचित अमल करते हुए उस दिन विशेष पर जिले में ड्राय- डे की घोषणा करते हुए शराबबंदी निती लागू की जाती है।
गोंदिया जिले में रमजान ईद के त्यौहार को देखते हुए जिलाधीश डॉ. कादंबरी बलकवड़े ने सभी सीएल-2, सीएल-3, एसएल/बीआर-2, एफएल-1, एफएल-2, सीएल, एफएल, टीओडी-3, एफएल-3 परमिट रूम व ट.ड-1 लायसंसी देशी-विदेशी, बियर व ताड़ी बिक्री की दुकानों को 5 या 6 जून (चंद्रदर्शननुसार) बंद रखने के आदेश मुंबई दारूबंदी कानून 1949 की कलम 142 (1) के तहत गोंदिया कलेक्टर द्वारा 3 जून को जारी किए गए थे। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी इस बात का उल्लेख भी जारी आदेश में किया गया था। इसी प्रकार के आदेश राज्य के अमरावती, नागपुर व अन्य जिलों में भी वहां के कलेक्टर द्वारा दिए गए थे।

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365 दिन की लायसंस फीस और वर्षभर कामगारों को देना पड़ता है वेतन?
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के विरोध स्वरूप शराब डीलर एसो . ने हाईकोर्ट में निर्णय को चुनौती दी तथा याचिकाकर्ता नितीन मोहोड़ व अन्य ने रमजान ईद के अवसर पर देशी और विदेशी शराब दुकानों को बंद रखने के आदेश को गैरवाजिब बताते हुए दाखिल रिट पिटिशन क्र. 2928/2019 में कहा- क्योंकि शासन हमसे 365 दिन की लायसंस फीस वसूलता है तथा हमें हमारे यहां काम करने वाले नौकरों को भी वर्षभर वेतन देना पड़ता है ? एैसे में पुलिस के 4 लाइन के अनुरोध पत्र के बाद आनन-फानन, मा. जिलाधिकारी द्वारा दिन विशेष को ड्राय-डे बताकर जिले में शराबबंदी निती लागू की जाती है जिससे हमारे रोजी-रोजगार को उजाड़ने का कार्य किया गया है लिहाजा कलेक्टर द्वारा रमजान ईद के मौके पर 5 या 6 जून (चंद्रदर्शननुसार) ड्राय -डे नियम को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और हम लोगों के व्यापार को जितना नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करें और दारूबंदी कायदा की कलम 142 (1) के अधिकार के दुरूपयोग को रोका जाए।
हाईकोर्ट के निर्णय से शराब दुकानदारों की बाछें खिली
4 जून को याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट की संयुक्त खंडपीठ ने कहा- हम इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहते है लेकिन हम इसे संबधित जिले के कलेक्टर को इस अदालत द्वारा दिए निर्णय से गुजरने व कानून के समझौते करने के लिए छोड़ देते है हालांकि यह पता चलेगा कि, अंततः कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय इस अदालत के द्वारा दिए गए निर्णय के विपरित है तो 25 हजार रूपये का भूगतान अदा करना होगा?

शराब डीलर एसो., अदालत से मिली राहत के बाद जहां इसे अपनी जीत मानकर उत्साहित है वहीं मा. हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए गोंदिया कलेक्टर ने भी पूर्व घोषित ड्राय-डे के आदेश को रद्द (निरस्त) करने का ऐलान पत्र जारी करते किया है। साथ ही इस संदर्भ की कॉपी गोंदिया पुलिस अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, जिला सूचना अधिकारी कार्यालय को भी प्रेषित कर दी है और आज सुबह से ही रोजमर्रा की तरह गोंदिया जिले की सभी लायसंसी देशी-विदेशी शराब, बियर बार, परमिट रूम, ताड़ी दुकानें खुली हुई है।

– रवि आर्य

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