नागपुर: न्यायालय के आदेश के बाद तैयार किये गये हाकर्स जोन योजना पर अब तक अमल नहीं होने को लेकर उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में अवमानना याचिका दाखिल की गई. न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी व न्यायाधीश झका हक ने मनपा को नोटिस जारी कर 10 अगस्त तक जवाब देने के आदेश दिये हैं.
सीताबर्डी, धरमपेठ, गांधीबाग, सदर आदि हिस्सों में सड़कों पर फेरीवाले दूकानें लगाते हैं. इस वजह से यातायात में दिक्कतें होती हैं. इसी समस्या से निपटने के लिए फेरीवालों के लिए हाकर्स जोन तैयार करने संबंधी जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी.
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हाकर्स जोन तैयार करने के निर्देश दिये थे. इसके बाद मनपा ने टाउन वेंडिंग समिति स्थापित की और फेरीवालों का पंजीयन कराया. कुछ जगहों पर हाकर्स जोन तैयार किये गये, लेकिन अब तक इस पर कार्यान्वयन नहीं हो सका है.
यही वजह थी कि सीताबर्डी मर्चेंट एसोसिएशन, सीताबर्डी रेसीडेंट एसोसिएशन, सीताबर्डी सुपर मार्केट व्यापारी संघ, सीताबर्डी मेन रोड व्यापारी संघ, नाग विदर्भ चेंबर आफ कामर्स आदि ने याचिका दाखिल की थी. न्यायालय ने मनपा को अवमानना नोटिस जारी किया है.