
नरोदा पाटिया केस में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बाबू बजरंगी को मौत तक जेल में ही रहना होगा। हरीश छारा और सुरेश लंगड़ा को भी दोषी करार दिया गया है। हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को निर्दोष करार दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आरोपी माया कोडनानी को राहत देते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया हैं। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी को मामले से रिहा करने के आदेश दिया हैं।
माया कोडनानी को कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि वारदात वाली जगह पर माया कोडनानी की मौजूदगी के कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं।
नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी बाबू बजरंगी को राहत देने से इंकार करते हुए उनको सजा में राहत देने से इंकार कर दिया है।
साल 2002 में गुजरात के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आज विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि इस मामले में बीजेपी विधायक माय कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत 32 लोगों को अदालत ने पहले ही दोषी करार दे दिया था। दोषी करार दिए जा चुके इन्हीं आरोपियों की अर्जी पर आज कोर्ट अपनी फैसला सुना सकती हैं।
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