
नागपुर : बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने YMCA की जगह में चल रहे स्वागत लॉन और हिरामल रेस्टोरेंट से जुड़े मामले में नागपुर महानगरपालिका (NMC) को फिलहाल 19 अगस्त 2026 तक किसी भी तरह की दंडात्मक अथवा बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई उसी पीठ के समक्ष होना उचित होगा, जो इससे संबंधित जनहित याचिका क्रमांक 90/2025 की सुनवाई कर रही है। ऐसा इसलिए ताकि एक ही विवाद से जुड़े मामलों में अलग-अलग अथवा परस्पर विरोधी आदेशों की स्थिति उत्पन्न न हो।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश आर. व्यास की खंडपीठ ने 14 अगस्त 2026 को की। YMCA की जगह में चल रहे स्वागत लॉन और हिरामल रेस्टोरेंट की ओर से अधिवक्ता श्याम देवानी ने अधिवक्ता साहिल देवानी के साथ पक्ष रखा, जबकि नागपुर महानगरपालिका की ओर से अधिवक्ता जे.बी. कसाट उपस्थित रहे।
जनहित याचिका के निर्देशों के बाद जारी हुआ था नोटिस
न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि जनहित याचिका क्रमांक 90/2025 में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों के मद्देनजर संबंधित विवादित नोटिस जारी किया गया था। इसी वजह से न्यायालय ने माना कि मामले की सुनवाई उसी पीठ द्वारा किया जाना उचित होगा, जो उक्त जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही विषय से जुड़े मामलों में न्यायालय के अलग-अलग आदेशों के कारण किसी प्रकार की कानूनी जटिलता या विरोधाभास उत्पन्न न हो।
19 अगस्त तक NMC नहीं कर सकेगी बलपूर्वक कार्रवाई
हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 19 अगस्त 2026 तक नागपुर महानगरपालिका YMCA की जगह में चल रहे स्वागत लॉन और हिरामल रेस्टोरेंट के खिलाफ कोई coercive action यानी बलपूर्वक अथवा दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।
इस अंतरिम आदेश के चलते फिलहाल संबंधित पक्षों को राहत मिली है। 19 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई अथवा संबंधित पीठ के समक्ष मामला रखे जाने के बाद आगे की कानूनी दिशा स्पष्ट होने की संभावना है।
मामला संबंधित पीठ के समक्ष रखने की प्रक्रिया
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि अंतरिम अवधि के दौरान आवश्यक आवेदन रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि मामले को संबंधित पीठ के समक्ष रखने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
हाईकोर्ट ने इस बात को भी महत्व दिया कि चूंकि इसी विषय से संबंधित जनहित याचिका पहले से एक पीठ के समक्ष लंबित है, इसलिए मामले की सुनवाई उसी पीठ के समक्ष होना न्यायिक दृष्टि से उचित रहेगा।
NMC को आदेश की जानकारी देने का आश्वासन
महानगरपालिका की ओर से उपस्थित अधिवक्ता जे.बी. कसाट ने न्यायालय के समक्ष आश्वासन दिया कि हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी संबंधित महानगरपालिका अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
न्यायालय ने पक्षकारों को आदेश की विधिवत प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
19 अगस्त को आगे की तस्वीर होगी साफ
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब YMCA की जगह में चल रहे स्वागत लॉन और हिरामल रेस्टोरेंट के खिलाफ महानगरपालिका की प्रस्तावित कार्रवाई फिलहाल थम गई है। 19 अगस्त तक NMC किसी भी प्रकार की बलपूर्वक अथवा दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
अब 19 अगस्त को मामले की अगली दिशा स्पष्ट होने की संभावना है। संबंधित पीठ के समक्ष मामला पहुंचने के बाद इस विवाद में आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।
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