नागपुर | फ्रेंडशिप डे से पहले शहर के रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, बार और लाउंज में पार्टी और स्पेशल ऑफर्स का माहौल है। लेकिन इस बार जश्न के साथ उत्पादन शुल्क (एक्साइज) विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना वैध अनुमति शराब परोसने या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उत्पादन शुल्क विभाग के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 के बीच महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम की धारा 68 और 84 के तहत अवैध शराब से जुड़े 128 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि जब्त शराब और अन्य सामग्री का कुल मूल्य 1.52 लाख रुपये से अधिक आंका गया है। हालांकि विभाग के रिकॉर्ड में यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने मामले विशेष रूप से रूफटॉप रेस्टोरेंट्स और बार से संबंधित थे।
फ्रेंडशिप डे के मद्देनज़र विभाग ने पूरे शहर में चार विशेष उड़नदस्ते (फ्लाइंग स्क्वॉड) तैनात किए हैं। ये टीमें रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, बार, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लगातार निगरानी रखेंगी, जहां बिना लाइसेंस शराब परोसने या लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की आशंका है।
उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारी ने नागपुर टुडे से बातचीत में कहा कि यदि किसी प्रतिष्ठान में अवैध रूप से शराब परोसते हुए पाया गया तो 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा संबंधित संचालकों के खिलाफ महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
विभाग का कहना है कि निरीक्षण अभियान केवल फ्रेंडशिप डे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। अधिकारियों को मौके पर ही नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
एक्साइज विभाग का संदेश साफ है-फ्रेंडशिप डे का जश्न जरूर मनाइए, लेकिन कानून की सीमाओं के भीतर रहकर। इस बार निगरानी पहले से ज्यादा कड़ी है और अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी तय मानी जा रही है।




