Published On : Mon, Jul 20th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

₹1.14 करोड़ ठगी केस में हाईकोर्ट सख्त, ₹62 लाख जब्ती के निर्देश

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नागपुर: निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर ₹1.14 करोड़ की कथित ठगी के मामले में बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने व्यवसायी राजेश ताराचंद बंसोड द्वारा न्यायालय में जमा कराई गई ₹62 लाख की राशि को जब्त करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र निवेशक हित संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए।

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फलके और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने जांच अधिकारी को 23 जुलाई तक जिलाधिकारी के समक्ष जब्ती का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को इस प्रस्ताव पर छह सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने को कहा गया है।

मामले के अनुसार, राजेश बंसोड फॉर्च्यून फिशरीज, विजन फिशरीज और फॉर्च्यून एक्वा नामक कंपनियों का संचालन करता था। उसने ‘केज कल्चर’ तकनीक से मछली पालन के व्यवसाय में अधिक मुनाफे का दावा करते हुए निवेशकों से निवेश कराया।

आरोप है कि इस योजना के जरिए करीब ₹1.14 करोड़ जुटाए गए, लेकिन निवेशकों को न तो उनकी मूल राशि लौटाई गई और न ही वादा किया गया लाभ या ब्याज दिया गया।

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यह मामला वर्ष 2021 में निवेशक ध्रुव रघुबंश कुमार की शिकायत पर सीताबर्डी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 409, 420, आरबीआई अधिनियम तथा एमपीआईडी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

अग्रिम जमानत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए ₹62 लाख न्यायालय में जमा करने की शर्त रखी थी। आरोपी ने 24 फरवरी 2025 के आदेश के पालन में यह राशि नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमा कराई थी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि राशि जमा होने के बावजूद राज्य सरकार ने एमपीआईडी अधिनियम के तहत उसे जब्त करने की कार्रवाई नहीं की। इस पर हाईकोर्ट ने समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अदालत का यह आदेश निवेशकों के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि राशि विधिवत जब्त होती है, तो आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़ित निवेशकों को राहत मिलने का रास्ता खुल सकता है।

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