
नागपुर : तत्कालीन नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर आपराधिक रिट याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पूर्व पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार तथा तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने संबंधित पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की गई है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फालके और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिका अधिवक्ता सतीश उके और प्रदीप उके की ओर से दायर की गई है। याचिका में जांच प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
जांच प्रक्रिया पर सवाल
याचिका में आरोप लगाया गया है कि संबंधित मामले की जांच प्रक्रिया का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि मामले की जांच संबंधित मजिस्ट्रेट के माध्यम से कराई जाए और जांच की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।
याचिका में तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की भूमिका को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अदालत की ओर से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष और जवाब मांगा है।
अजनी पुलिस थाने की जांच का मामला
याचिका में अजनी पुलिस थाने में चल रही जांच का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस जांच को लेकर सवाल उठाते हुए इसे अपराध शाखा तथा आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंपने की मांग किए जाने की बात सामने आई है।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि जांच प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों की पूरी तरह से पड़ताल की जा सके।
तीन सप्ताह में जवाब मांगा
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत के समक्ष संबंधित पक्षों का जवाब आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई और आवश्यक आदेश पर विचार किया जाएगा।
1 सितंबर को अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। इस दौरान नोटिस प्राप्त पक्षों द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब और याचिकाकर्ताओं की ओर से रखे जाने वाले तर्क महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल अदालत ने केवल नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों का पक्ष जानने की प्रक्रिया शुरू की है।
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