Published On : Fri, Sep 4th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में मल्टीलेयर साउंड सिस्टम, प्लाज्मा और प्रेशर मिड पर रोक; पुलिस आयुक्त की 60 दिन की अधिसूचना

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Nagpur Bans DJs, DJ Vehicles and Laser Lights Until November 1

नागपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मल्टीलेयर साउंड सिस्टम, प्लाज्मा और प्रेशर मिड श्रेणी के साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अधिकतम 60 दिनों तक अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसी अवधि में आने वाले विभिन्न त्योहारों और उत्सवों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

अधिसूचना में मल्टीलेयर DJ के साथ लेजर लाइट और बीम लाइट का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस के अनुसार, मल्टीलेयर साउंड सिस्टम में बेस, मीडियम और टॉप—तीन अलग-अलग लेयर होती हैं। इनमें बेस लेयर से उत्पन्न होने वाले तेज कंपन के कारण शारीरिक नुकसान की आशंका रहती है।

हालांकि, पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि कानूनी ध्वनि सीमा के भीतर बजने वाले साउंड सिस्टम पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। त्योहारों के दौरान पारंपरिक वाद्य बजाने और संगीत पर भी रोक नहीं है।

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पुलिस की कार्रवाई निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वाले मल्टीलेयर साउंड सिस्टम, प्लाज्मा और प्रेशर मिड सिस्टम के खिलाफ होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

विश्वास नांगरे पाटील, पुलिस आयुक्त, नागपुर:

पुलिस आयुक्त ने बताया कि अगले 60 दिनों तक ऐसे साउंड सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर अधिसूचना की अवधि समाप्त होने के बाद इसे आगे भी नवीनीकृत किया जा सकता है।

विश्वास नांगरे पाटील:

यानी नागपुर में त्योहारों के उत्साह पर कोई रोक नहीं है, लेकिन तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन नहीं करने वाले साउंड सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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