
नागपुर: करीब 15 वर्ष पुराने अपहरण और मारपीट के मामले में नागपुर की सत्र अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को दोष सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त और अविश्वसनीय मानते हुए आरोपी गोपाल ज्ञानी प्रसाद शर्मा, हरदीप सिंह भुल्लर उर्फ गोल्डी सरदार तथा प्रशांत नायडू को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 मई 2011 की रात शिकायतकर्ता चंद्रकांत मोहनदास भागचंदानी को उनके मित्र का फोन आया था, जिसमें जरीपटका स्थित पुंशी अस्पताल के पास हंगामे की सूचना दी गई थी। शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां कथित तौर पर मोंटी सरदार और अन्य लोगों के साथ विवाद हुआ।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने शिकायतकर्ता को घेरकर हथियारों और हाथ-मुक्कों से मारपीट की तथा जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए। शिकायतकर्ता का दावा था कि वह अशोका होटल के पास चलती मोटरसाइकिल से कूदकर भाग निकले और अपनी जान बचाई।
घटना के बाद जरीपटका पुलिस ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर जांच पूरी करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को दोषी ठहराने की मांग की।
वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर जलतारे ने अदालत में दलील दी कि शिकायतकर्ता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों में कई गंभीर विरोधाभास हैं। कथित हथियारों से हमले की पुष्टि चिकित्सकीय रिपोर्ट से नहीं हुई। इसके अलावा कथित अपहरण में प्रयुक्त मोटरसाइकिल का कोई विवरण नहीं मिला, कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह सामने नहीं आया और पहचान परेड भी नहीं कराई गई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद वर्तमान सत्र न्यायाधीश आर. एम. मिश्रा ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसके चलते आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत “संदेह का लाभ आरोपी को” के आधार पर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राम अनवाणे ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर जलतारे एवं अधिवक्ता श्रीमती जांभुळकर ने आरोपियों का पक्ष रखा।
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