नागपुर: अल्पसंख्यक समुदाए ही अल्पसंख्यक अधिकारों से वंचित है अल्पसंख्यक संस्थाएं विद्यार्थियों को प्रवेश देने से सीधा नकार देती हैं यह कह कर के उनके पास रिक्त जगह नहीं है और यह उन् विद्यार्थियों के साथ हो रहा है जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं
नियमानुसार अल्पसंख्यक संस्थानों को भाषीक और धार्मिक दर्जे दिया जाता है उसी के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश देने की नियमावली बनी है लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल ही इसका पालन नहीं कर रहे हैं इस संदर्भ में जाँच की आवश्यकता है की अल्पसंख्यक स्कूलों में कितने विद्यार्थी अल्पसंख्यक समुदाय के इसका लाभ ले रहे हैं
नियमानुसार 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलना चाहिए नियम अनुसार लेकिन स्कूल वाले अपनी मर्ज़ी से प्रवेश देते हैं और इसकी जानकारी प्रशासन को नई दी जाती जो के अल्पसंख्यक दर्जे व अधिकार अधिनियम 1992 का उल्लंघन है।
इस संदर्भ में शिक्षण अधिकारी प्राथमिक इन्हें जाँच के लिए ज्ञापन मो शाहिद शरीफ़ चेयरमैन आर टि ई एक्शन कमेटी द्वारा सौंपा गया है