Published On : Sat, Jun 22nd, 2019

सरकार के फैसले की नाफरमानी पर उतरे शहर के कई प्ले स्कूल

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नर्सरी, प्लेहाउस केजी-1, 2 में बग़ैर पंजीयन के अनियमित रूप से स्कूलों ने दिया एडमिशन

नागपुर: नागपुर ज़िले की नामचीन स्कूलों ने सरकार के निर्णय को अनदेखा कर बिना पंजीयन के ही गैरकानूनी रूप से नर्सरी और प्लेहाउस स्कूलों में एडमिशन देना शुरू कर दिया है. पालकों को गुमराह कर बच्चों के प्रवेश लिए जा रहे हैं. 1 मार्च के सरकार के निर्णय के मुताबिक महिला एवं बाल कल्याण महिला मंत्रालय ने शासन निर्णय जारी कर प्लेहाउस, नर्सरी केजी-1, 2 प्रवेश के लिए शालाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य किया था. लेकिन स्कूलों द्वारा यह नहीं किया गया है.

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इस संदर्भ में शिक्षण अधिकारी प्राथमिक से जब बात की गई तो उन्होंने महिला एवं बाल कल्याण जिला प्रशासन के विषय में बताया और यह भी कहा कि यह ज़िम्मेदारी उसी विभाग की है. क्योंकि निर्णय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का है.

आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ ने सभी पालकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूलों के विरोध में आपराधिक मामला दर्ज करें. मासूम बच्चों के विरोध में होने वाली अन्य घटनाओं को देखते हुए स्कूल किस तरीक़े से होनी चाहिए, क्या नियम होना चाहिए इन सारी चीज़ों की 22 पन्नों की नियमावली बनाई गई थी.

लेकिन स्कूलों ने इतनी कठिन नियमावली को अपनाने के लिए पंजीयन ही नहीं कराया और बच्चों को एडमिशन दे दिया. जिनके एडमिशन पोर्टल में पंजीयन का विकल्प नहीं होता एेसे स्कूलों के प्रवेश को अवैध माना जाता है. इस संदर्भ में हमने इन स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी को दिया है.

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