Published On : Thu, Jun 14th, 2018

सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वालो को मिलेगा 269 वर्ग फुट का घर

नागपुर: सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण की समस्या से विकास कार्यो में होने वाली दिक्कतों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने अहम फ़ैसला लिया है। इस फ़ैसले के तहत अब सरकार अतिक्रमणकरने वालों को 269 वर्ग फुट का घर देगी। जो लोगो अपार्टमेंट में घर नहीं लेना चाहते उनके लिए विकल्प के तौर पर मुआवजा लेने का भी प्रावधान होगा। सरकार से बुधवार को इस संबंध में हलफ़नामा जारी किया।

सरकार के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार के कई प्रोजेक्ट लगातार लेटलतीफी का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण सरकारी भूमि पर किया गया अतिक्रमण है, जिसकी वजह से सरकार वक्त रहते उन पर कब्जा नहीं ले पाती है। इस देरी का असर प्रोजेक्ट की पूरी कीमत पर पड़ता है। सरकार ने अपने शपथपत्र में आगे कहा,राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सरकारी भूमि पर कब्जा लेने में किसी किस्म की देरी न हो। ये समाधान प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में लगने वाले समय और परियोजना की लागत दोनों के लिए बेहतर होगा।

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सरकारी नियमों के मुताबिक, वह सभी लोग जिन्होंने महानगर पालिका की सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, पुनर्विस्थापन के हकदार होंगे। उन्हें 269 वर्ग फीट का अपार्टमेंट निशुल्क दिया जाएगा। या फिर अपार्टमेंट की कीमत के बराबर की रकम जमीन खाली करने के एवज में उन्हें दी जाएगी। राज्य सरकार ने ये साफ किया है कि सभी लाभार्थियों के पास आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। फिर चाहें वह अपार्टमेंट लेने वाले हों या फिर नक़द मुआवजा लेने वाले।

पुनर्विस्थापन के लिए कार्यदायी प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी ही होगी। हर प्रभावित परिवार के पास 1 जनवरी 2018 से पहले का राशन कार्ड होना ही चाहिए। पुनर्विस्थापन की ये प्रक्रिया सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ही लागू की जाएगी और जिला कलेक्टर के सहयोग से लागू की जाएगी।

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