Published On : Fri, Feb 13th, 2015

अकोला : कृषि सेवा केंद्रों को झटका

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बीज लाईसेन्स के शुल्क में 20 गुना वृद्धि

Krushi seva Kendr

File Pic

अकोला। कृषि सेवा केंद्रों से बीज लाईसेन्स, नूतनीकरण आदि के लिए नाममात्र शुल्क कृषि विभाग की ओर से लिया जाता था, जिसमें केंद्र सरकार ने लंबे समय के बाद गुना वृद्धि कर कृषि सेवा केंद्र संचालकों को झटका दिया है.

अकोला जिले में बडे पैमाने पर कृषि सेवा केंद्र हैं, जिन्हें प्रत्येक तीन साल बाद लाईसेन्स का नूतनीकरण करना पडता है. जिसके लिए अब तक नाममात्र शुल्क ही वसूला जाता था. केंद्र सरकार ने इसमें अनुसंधान कर शुल्क में 20 गुना तक वृद्धि की है. केंद्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग कर सरकार ने बीज लाईसेन्स के शुल्क में 20 गुना, लाईसेन्स नूतनीकरण शुल्क में 25 गुना, लाईसेन्स नूतनीकरण विलंब शुल्क 20 गुना तथा लाईसेन्स में प्रजाति समावेश शुल्क में 50 गुना वृद्धि की गई है. उल्लेखनिय है कि अब तक नाममात्र शुल्क वसूले जाने से कृषि सेवा केंद्रों की बल्लेबल्ले थी. इस प्रकार अचानक वृद्धि किए जाने से उन्हें झटका लगा है.

अब कार्यरत करने होंगे कृषि स्नातक ? औषधि दुकानों में जिस तरह बीफार्म धारक की उपस्थित अनिवार्य की गई है उसी प्रकार अब कीटनाशक लाईसेन्स धारक कृषि सेवा केंद्रों पर कृषि स्नातक अनविार्य किए जाने की संभावना है. क्योंकि सरकार की ओर से इस संदर्भ में सुझाव मांगे गए है. वही जिस प्रकार बीज लाईसेन्स शुल्क में वृद्धि की गई है उसी प्रकार आनेवाले दिनों में खाद व कीटनाशक के लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि होना तय माना जा रहा है.

Akola