नागपुर: राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों की योजनाओ, शासन निर्णय, सर्कुलर और अधिसूचनाओ में ‘दलित ‘ शब्द के प्रयोग की मनाई की है. इसके स्थान पर ‘अनुसूचित जाती ‘
या ‘नवबौद्ध ‘ शब्द का प्रयोग करने के आदेश दिए है. यह सर्कुलर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है. मुंबई उच्च न्यायलय के नागपुर बेंच में ‘दलित ‘ शब्द की जगह ‘ अनुसूचित जाती ‘ शब्द का उपयोग करने की मांग की याचिका दाखिल की गई थी.
उसके अनुसार राज्य सरकार को भी ‘दलित ‘ शब्द की जगह ‘अनुसूचित जाती ‘ और ‘ नवबौद्ध ‘ का उल्लेख करने की सुचना मिली थी. जिसके कारण राज्य सरकार ने एक सर्कुलर निकालकर विभिन्न विभागों की योजनाओ, शासन निर्णय, परिपत्रक और अधिसूचनाओ में से ‘ दलित ‘ शब्द ‘ के उपयोग की जगह ‘ अनुसूचित जाती ‘ या ‘ नवबौद्ध ‘ शब्द का उपयोग करने के आदेश दिए है.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय ने भी ‘दलित ‘ शब्द की जगह ‘अनुसूचित जाती ‘ और अनुसूचित जमाती ‘ शब्द का प्रयोग करने के आदेश दिए थे. केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने भी इस बारे में सूचना भी दी थी.
इसके साथ ही राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत भी ‘दलित ‘ शब्द की जगह ‘अनुसूचित जाती ‘ और नवबौद्ध ‘शब्द का प्रयोग करने की सुचना दी गई थी. जिसके कारण ही अब राज्य सरकार ने यह सर्कुलर निकाला है.