अमरावती। शराब पीकर गुस्से में लाठियों से पीटकर पत्नी चंद्रकला की हत्या करने के आरोप में रघुनाथ जीरुजी धुर्वे ( 47, मोती बिगरी, धारणी) को जिला व सत्र न्यायाधीश वी.डी.शुक्ला की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. रघुनाथ व चंद्रकला को 4 बेटी व 1 बेटा है. 4 फरवरी 2013 को रात 8 बजे मवेशी चरवाह कर रघुनाथ घर आया. उसने अत्याधिक शराब का सेवन किया था. किसी बात से चंद्रकला के साथ उसका झगड़ा हुआ. बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर उसने लाठियों उसे बेदाम पीठ डाला. जिससे चंद्रकला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. दूसरे दिन सुबह भी होश ना आने से उसकी मौत का पता चला. सरपंच भीमराव धुर्वे की रिपोर्ट पर धारणी पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने जांच कर 7 अप्रैल 2013 को चार्जशीट पेश की. इसी मामले में 7 गवाहों की गवाही और सहायक सरकारी वकील संजय लोणे की दलीलों पर आरोप सिध्द हुआ. कोर्ट ने उसे उम्रकैद व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम ना भरने पर अतिरिक्त 6 माह कैद होगी.


