Published On : Fri, Sep 20th, 2019

कोल्ड्रिंक पर कूलिंग चार्जेंस् के नाम पर 5 रुपए लेना होटल संचालक को पड़ा भारी

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नुकसान भरपाई और जुर्माने के तौर पर दिए हजारो रुपए

नागपुर: एक होटल संचालक को कूलिंग चार्जेस के नाम पर ग्राहक से 5 रुपए ज्यादा लेना भारी पड़ गया. जिसके कारण ग्राहक की शिकायत पर होटल संचालक की ओर से ग्राहक को 5,275 रुपए का भुगतान और 3 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ा. आरटीआई कार्यकर्ता शेखर कोलते के अनुसार वे कलमेश्वर से सटे आदासा स्थित गणेश मंदिर दर्शन के लिए अपने मित्रो के साथ गए हुए थे. इस दौरान यही पर अन्नपूर्ण उपहार गृह है.

होटल में कोलते ने स्नैक्स और कोल्ड्रिंक मंगाई और उसका बिल माँगा. तो बिल में 600 एमएल कोल्ड्रिंक की 30 रुपए की बोतल के साथ ही 5 रुपए अतिरिक्त का बिल उन्हें थमाया गया. इसमें बताया गया की 5 रुपए कोल्ड्रिंक के है. इसके बाद उन्होंने होटल के कैशियर को कुलिंग के नाम पर अतिरिक्त पैसे लेना अवैध है. ऐसा कहा. जिसके कारण गुस्साए कैशियर ने कोलते से बदतमीजी की और क्रेड से गरम कोल्ड्रिंक की बोतल लेने के लिए कहा. दोस्त साथ में होने की वजह से कोलते ने कैशियर से ज्यादा बहस नहीं की.

दूसरे दिन कोलते ने अन्नपूर्णा उपहारगृह के संचालक को क़ानूनी नोटिस भेजा. जिसमे कोलते ने कूलिंग चार्जेस के नाम पर लिए गए 5 रुपए, नोटिस, कर्मचारी खर्च और पोस्टल चार्ज मिलाकर 5,275 रुपए के नुक्सान भरपाई की मांग की. 10 दिनों के भीतर नुकसान भरपाई न देने पर जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच में जाने की चेतावनी भी नोटिस के माध्यम से दी गई. जिसके कारण होटल संचालक ने दूसरे दिन कोलते के बैंक खाते में नुक्सान भरपाई की रकम जमा कर दी.

इसके बाद कोलते की ओर से वैध मापन विभाग में भी होटल संचालक के खिलाफ लिखित शिकायत की है. जिसके आधार पर विभाग की ओर से भी होटल अन्नपूर्णा की जांच की गई. जिसमें नियमो का उल्लंघन पाया गया. इसके आधार पर होटल संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. होटल संचालक द्वारा समंतीपत्र देने पर विभाग की ओर से 3 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया.