आत्मरक्षा के लिए किसान ने किया संघर्ष , जंगली सूअर भी मारा गया
गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील के ग्राम बघोली निवासी एक वृद्ध किसान ने जंगली सुअर के हमले में जान गंवा दी।
जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में आए एक जंगली सूअर ने सोमवार 24 मई सुबह 10:30 बजे उस वक्त किसान पर अचानक हमला कर दिया जब धनराज मोहन तुरकर ( 67 , निवासी बघोली ) यह अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था।
जब उसने खेत में घुसे सूअर को खदेड़ने की कोशिश की तो उसने घात लगाकर हमला कर दिया गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
बताया जाता है जब जंगली सूअर ने घात लगाकर हमला बोला उस वक्त खेत में धनराज अकेला था अचानक हुए इस हमले में खून से लथपथ हालत में भी धनराज ने अपनी आत्मरक्षा के लिए काफी प्रयास किए इस संघर्ष में हमला करने वाले जंगली सूअर की भी मौत हो गई।
वाकया गोंदिया वन विभाग के तिरोड़ा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले बोंडराणी बीट परिसर के ग्राम बघोली स्थित खेत में 24 मई सोमवार सुबह घटित हुआ ।
हादसे की जानकारी फोन पर मिलते ही वन परीक्षेत्र अधिकारी (तिरोड़ा ) एस. के .आकरे मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मुआयना किया।
किसान धनराज तुरकर लहूलुहान अवस्था में मृत पड़ा था उसके शरीर पर जंगली सूअर द्वारा किए गए हमले के जख्मों के निशान थे।
सूचना दवनीवाड़ा पुलिस स्टेशन को दी गई , इसी बीच मौके पर नहर के पास जंगली सूअर भी मृत अवस्था में पाया गया , संभवतः अचानक हुए हमले में धनराज ने अपनी आत्मरक्षा के लिए बचाव किया होगा जिससे इस संघर्ष में जंगली सूअर भी मारा गया इस बात का खुलासा होने पर पशुधन विकास अधिकारी श्री सातपुते ( परसवाड़ा ) को सूचित किया गया।
पशु चिकित्सक ने घटनास्थल पर पहुंच कर मृत जंगली सूअर का शव विच्छेदन किया तत्पश्चात वैद्यकीय अधिकारी की उपस्थिति में जंगली सूअर के शव को जलाया गया।
दवनीवाड़ा पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक निलेश उरकुड़े सदलबल मौके पर पहुंचे स्पॉट पंचनामा पूर्ण होने के बाद मृत किसान धनराज के शव को पोस्टमार्टम हेतु तिरोड़ा उप जिला अस्पताल भेजा गया, जहां शव विच्छेदन पश्चात लाश परिजनों को सौंप दी गई।
किसान के परिजनों को मिलेगी क्षतिपूर्ति
घने जंगल से सटे ग्राम गोंडराणी , बघोली व आस-पास के गांवों में जंगली सूअरों ने आतंक मचा रखा है।
सूअरों के झुंड खेतों में फसल चौपट करने घुस आते हैं जंगली सुअर के हमले में किसान की मौत के बाद ग्रामीणों में खासा रोष है , परिजनों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है।
नियमानुसार वन्यजीव के हमले में किसी मनुष्य की मौत होती है तो मानकों को पूरा किया जाता है तथा मृतक के वारिसों को 15 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का प्रावधान है तदनुसार, इस मामले में भी मृतक के उतराधिकारियों को आवश्यक कागजी खानापूर्ति के बाद क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी।
रवि आर्य