Published On : Fri, May 21st, 2021

गोंदिया: व्यापारियों के लिए जरूरी हुई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट

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नगर परिषद हॉल में दो दिवसीय जांच शिविर का आयोजन

गोंदिया: नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण चौहान ने प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब ग्राहकों के निरंतर संपर्क में आने वाले किराना , फल , सब्जी और अन्य व्यापारियों के लिए नेगेटिव rt-pcr जांच रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य किया गया है।

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Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

जिसके मद्देनजर व्यापारियों से गोंदिया नगर परिषद कार्यालय के हॉल में आरटी-पीसीआर जांच शिविर में आकर अपनी कोविड जांच कराने की अपील की गई है। इस संदर्भ में कारोबारियों के लिए 21 तथा 22 मई को rt-pcr शिविर लगाया गया है शुक्रवार 21 मई को अनेक कारोबारी जांच कराने पहुंचे , 22 मई शनिवार को सुबह 9:00 बजे से नगर परिषद हॉल में जांच शिविर जारी रहेगा। अगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो बिक्री के समय प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है साथ ही पॉजिटिव आने पर SOP गाइडलाइन का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा ।

सर्वे जांच के दौरान जिन विक्रेताओं के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद नहीं होगी उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि-गोंदिया कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है इसलिए पब्लिक के निरंतर संपर्क में आने वालों के संक्रमित होने की आशंका अधिक है इसलिए इन व्यापारियों को हर 15 दिन में RT-PCR पद्धति से जांच कराना और संक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।

इसलिए व्यापार करते समय अपने साथ दुकान में नेगेटिव rt-pcr जांच रिपोर्ट अवश्य साथ रखें , निर्देशानुसार 15 दिन के अंदर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट मान्य होगी ।

रवि आर्य

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