FIR दर्ज होते ही संस्था पदाधिकारी हुए फरार , होगी वसूली
गोंदिया । जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी करने वाली सोसाइटीयां शासन का करोड़ों का धान डकार गई है।
समृद्ध किसान सोसायटी के साखरीटोला व ग्राम रौंढा स्थित गोदाम से एक करोड़, 55 लाख , 20 हजार के फर्जीवाड़े की अभी स्याही सूखी भी नहीं थी कि सालेकसा तहसील से ग्राम गोर्रे स्थित गोदाम में रखे 1.77 करोड़ रुपए के सरकारी धान के अफरा-तफरी करने का एक और मामला सामने आया है।
यहां किसानों से बारदाने में धान तौलकर खरीदने हेतु भेजा गया लगभग 10 लाख का सरकारी बारदाना भी डकार लिया गया है।
कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को जारी डीओ , सोसायटी द्वारा बैरंग वापस लौटाने की शिकायत मिलने पर आदिवासी विकास महामंडल के प्रादेशिक कार्यालय से प्राप्त निर्देश के बाद जिले के सालेकसा तहसील के आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा संस्था के ग्राम गोर्रे स्तिथ गोदाम की जांच करने पर 1 करोड़ 77 लाख , 37 हजार , 938 रूपए के गबन के मामले की पुष्टि हुई है।
क्या है पूरा मामला..?
बताया जाता है कि शासकीय आधारभूत खरीदी योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में खरीदी किए गए खरीफ मौसम के 14580.40 क्विंटल तथा रब्बी मौसम के 31015.40 क्विंटल इस तरह कुल 45595.80 क्विंटल धान खरीदी किया था इसमें से 36832.33 क्विंटल धान की आपूर्ति डिओ के माध्यम से राईस मिलर्स को की गई तथा 8763.47 क्विं. धान गोदाम में होना चाहिए था, लेकिन जांच के दौरान मात्र 150 क्विंटल धान ही गोदाम में पाया गया, शेष 8613.47 क्विंटल. धान (मूल्य 1,67,10,131.80 रू) एंव नया व पुराना 25634 नग बारदाना जिसकी कीमत 10 लाख 27 हजार 807 रूपए है यह भी नदारद पाया गया।
इस तरह कुल 1 करोड़ 77 लाख 37 हजार 938 रूपये का गबन होने की पुष्टि हुई।
बहरहाल इस प्रकरण के संदर्भ में आदिवासी विकास महामंडल के प्रादेशिक कार्यालय भंडारा के लेखा व्यवस्थापक फरियादी मनोजसागर भागवत ( निवासी भंडारा ) के शिकायत पर संस्थाध्यक्ष आरोपी संतोष (रा. मरकाखांदा त. सालेकसा), सचिव- कोसमे (रा. सितेपाला), केंद्र प्रमुख अरूण (रा. सिंधिटोला) तथा संचालक- जयलाल (रा. सालेकसा), हिरामन (रा. सितेपाला), जाडू (रा. जोशीटोला), खोदुलाल (रा. शिकारीटोला), सिरसाम (रा. मानागड़), पुर्णाबाई (रा. जोशीटोला), अनिल (रा. सिंधीटोला), प्रभारी विपणन निरीक्षक मुन्ना (रा. नाशिक), चेतन (रा. देवरी), गजानन (रा. देवरी) तथा आशिष (रा. देवरी) के खिलाफ धारा 406, 407, 408, 409, 420, 34 का जुर्म दर्ज किया गया है।प्रकरण के आगे की जांच में पुलिस जुटी है।
रवि आर्य