Published On : Thu, Oct 7th, 2021
nagpurhindinews | By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: गढ़ आला पण सिंह गेला !

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पार्षद की सदस्यता बच गई पर कब्जे की जमीन पर बनी इमारत टूटेगी ?

गोंदिया। अब शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा , यदि सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ महज कागजी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि जिला प्रशासन अवैध इमारत गिराने जैसा सख्त एक्शन लेगा।

नगर विकास मंत्रालय के अप्पर सचिव (महाराष्ट्र शासन) ने बुधवार 6 अक्टूबर को गोंदिया कलेक्टर और नगर परिषद मुख्य अधिकारी इन्हें लिखित आदेश जारी करते सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की बढ़ती प्रवृत्ति को कठोरता से रोके जाने के निर्देश देते शहर के सिंधी कॉलोनी के दशहरा मैदान इलाके में स्थित शिव मंदिर के सामने शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अवैध इमारत के बांधकाम के संबंध में की जा रही कार्रवाई के लिए बने नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

कब्जेदारों ने उठाया लाभ , सरकारी भूमि पर हो रहा पक्का निर्माण

गौरतलब है कि महेश श्यामकुमार वाधवानी ने दशहरा मैदान के शिव मंदिर के सामने स्थित शासकीय भूमि पर कब्जेदारों द्वारा लाभ उठाकर , सरकारी जमीन पर हो रहे पक्के निर्माण की शिकायत नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण चौहान , तथा तत्कालीन गोंदिया कलेक्टर मीणा सहित नगर विकास मंत्रालय की थी , जिसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा इस प्रकरण की विस्तृत जांच की गई।

अब इस मामले पर नगर विकास मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है- नझूल शीट क्र. 25 पर प्लाट क्र. 1/36, 1/37 यह जगह शासन के राजस्व विभाग की है , यह उन लोगों के वारिसों के कब्जे में नहीं लगती , जिन्हें स्थाई पट्टे पर यह जमीन आबंटित की गई थी , एैसा लगता है कि, अनाधिकृत व्यक्तियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इमारत बांधकाम शुरू किया है।

कलेक्टर इसकी गहन जांच करें और इस मामले में यदि अनाधिकृत व्यक्ति का कब्जा है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए तथा नगर परिषद मुख्याधिकारी को अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

इन आदेशों को संबंधित (कब्जेदारों व शिकायतकर्ता ) को सूचित किया जाना चाहिए साथ ही कार्रवाई पश्चात इसकी जानकारी मंत्रालय को प्रेषित की जाए।

अपीलार्थी की अपील मंजूर, पार्षद सदस्यता हुई बहाल


अपीलार्थी दिलीप गोपलानी ने जिलाधिकारी गोंदिया के 12 अप्रैल 2021 की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत एंव औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 की कलम 44 (4) के तहत सरकार के पास अपील दायर की गई।

मंत्री नगर विकास विभाग के समक्ष 24.6.2021 को अंतिम सुनवाई के बाद मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे के 6.10.2021 को पारित निर्णय मैं कहा गया है कि अपीलार्थी की अपील मंजूर की जा रही है तथा कलेक्टर गोंदिया के 12 अप्रैल 2021 का आदेश रद्द किया जा रहा है ‌।

रवि आर्य