Published On : Tue, Dec 13th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

गांजा तस्कर को  6 महीने की सजा

Advertisement

नागपुर: जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस.ए.  एस.एम अली की कोर्ट ने न्यू कामठी पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी  को सजा सुनाई है। आरोपी जावेद हसन बरकत अली (27) हैदरी चौक कामठी निवासी है।

सबूतों और गवाहों  के आधार पर आरोपी को 6 महीने की  सजा और 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा हुई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 1 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

Gold Rate
02 july 2025
Gold 24 KT 97,500 /-
Gold 22 KT 90,700 /-
Silver/Kg 1,06,600/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

7 जून 2016 को क्राइम ब्रांच ने गोपनीय जानकारी मिलने के बाद आरोपी के घर से 1 किलो 750 ग्राम गांजा पकड़ा था। उसके खिलाफ तब न्यू कामठी थाने में मामला दर्ज  कर उसे 7 जून 2016 को पुलिस ने  गिरफ्तार किया था।

इस मामले में  कोर्ट में क्राइम ब्रांच पुलिस के जांच  अधिकारी पुलिस हवलदार दत्ता बाबुल  ने चार्जशीट दाखिल की थी जबकि पुलिस उप निरीक्षक राजेंद्र बघेल ने कोर्ट का कामकाज देखा।

Advertisement
Advertisement