Published On : Fri, Jan 31st, 2020

मेगा स्टोर में मूंगफल्ली और काजू में मिला फंगस, एफडीए ने सैंपल किए जब्त

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नागपुर– नागरिकों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। सक्करदरा स्थित विशाल मेगा मार्ट में काजू और मूंगफल्ली के पैकेट में फंगस पाया गया। जिसके बाद जिला ग्राहक संरक्षण परिषद् के सदस्य मो. शाहिद शरीफ द्वारा एफडीए विभाग को शिकायत दी गई और एफडीए की ओर से विशाल मेगा मार्ट में जाकर पैकेट के नमूने लिए गये है। शरीफ की जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा 35 साल के बाद ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019, 9 अगस्त से अमल में आया। जिसमें ग्राहकों के हित की रक्षा करने के लिए अनेक प्रावधान लाए गए है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब इसकी ज़मीनी हक़ीक़त सामने आयी तो भारत सरकार के FSSAI 2011 अधिनियम का उल्लंघन FBO (फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर) द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा है और इस पर नकेल कसने वाली संस्थान FDA द्वारा इन पर कोई अंकुश नहीं है।

उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस अवसर पर लोभ लुभावने ऑफ़र देकर ग्राहकों को असुरक्षित खाद्य वस्तु बेची गई। इसी का एक मामला सामने आया है और इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने स्वयं मेगा स्टोर में जाकर काजू और मूँगफली ख़रीदे। जिसमें काजू फंगस युक्त और मूँगफली के दाने भी दीमक लगे हुए स्टोर द्वारा बेचे गए थे। उसका विवरण इस प्रकार है
काजू का बैच नंबर:Do2/011 219 and pkt date 11.12.2019 best before 6 month। एक महीना भी नहीं बीता और काजू अंदर से ही दिमग़ लगे हुए स्टोर से बेचे जा रहे हैं। शरीफ का कहना है कि इसका ये मतलब है सड़े हुए काजू ही पैकेट में भर के रखे गए थे।

मूंगफली का बैच नंबर:FC/16 pkt sep2019 , मूंगफली भी अंदर से सड़ी हुई है और छः महीने की अवधि के भीतर ही ख़राब हो गई। FDA प्रशासन ने विगत वर्ष नमूने लिए थे। जिसमें 37 नमूने असुरक्षित पाए गए थे और 9 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। शरीफ ने कहा कि इतने गंभीर मामले होने के बावजूद भी प्रशासन कोई बड़ी घटना के इंतज़ार में हैं, सवाल ये उठता है कि इन मामलों में अंकुश कौन लगाएगा जिला आपूर्ति अधिकारी क्या इस ओर ध्यान देंगे, इस मामले की शिकायत FDA को दी गईं थीं ।