ब्रह्मपुरी (चंद्रपुर)। विश्वासघात कर फँसाने के मामले में गाँधी वार्ड के संजय वामनराव हरडे को 3 वर्ष का कारावास व 3000 रुपये दण्ड की सज़ा सुनाई गई.
ब्रह्मपुरी तालुका अंतर्गत एकरा में वसंता किसान गजबे ने संजय हरड़े के सोने-चांदी की दुकान जाकर सोने के जेवरात दिखा कर कृषि कार्य के लिए डेढ़ हज़ार रुपये की मांंग की. उस पर संजय ने ज़ेवरात गिरवी रख 2 प्रतिशत ब्याज़ की दर से डेढ़ हज़ार रूपये दिए. नियमित ब्याज देने की बात कही गयी. जनवरी महीने में संजय हरड़े को गजबे ने पूरे पैसे देकर ज़ेवरात वापस माँगी. संजय ने टालमटोल करने लगा. वसंता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने सहकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. जाँच कार्य हवलदार सुरेश सोनपरे ने कर संजय हरड़े, सचिन यादव, जगदीश हरड़े, जगदीश ठाकरे, दयाराम चौधरी, देवराम प्रधान को गिरफ़्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया. 12 लोगों की गवाही पर सुनवाई कर संजय हरड़े को 3 साल का कारावास की सज़ा सुनाई गई.

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