Published On : Wed, Feb 26th, 2020

पहले ही राउंड में आरटीई की प्रक्रिया समाप्त करना नियमो का उल्लंघन :आरटीई एक्शन कमेटी

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नागपुर – मुफ़्त शिक्षा के अधिकार (RTE ) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के बाद लॉटरी की प्रक्रिया की जाएगी इसी के संदर्भ में शिक्षा विभाग के उप संचालक दिनकर टेमकर ने प्रेस के माध्यम से बताया था कि इस बार की प्रक्रिया पहले राउंड में ही समाप्त कर दी जाएगी और इस संदर्भ में उनसे जानकारी भी दी गई थी किस तरह यह प्रक्रिया होगी इस संदर्भ में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं.

आरटीई (RTE ) एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ ने सरकार की इस प्रक्रिया को सीधे मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताया है. उन्होंने बताया कि सवाल ये उठता है कि लॉटरी लगते ही इस प्रक्रिया की प्रताड़ना की जाती है और उसमें से प्रमाणित पाने पर आवेदक को प्रवेश पत्र दिया जाता है और कई पालक लॉटरी में मिली हुई स्कूलों को नकार देते हैं. ऐसी परिस्थिति में भारी संख्या में सीटें रिक्त होती है अब ऐसी परिस्थिति में सरकार पहले ही राउंड में प्रक्रिया को समाप्त कर देगी तो रिक्त सीटों का क्या होगा.

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वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया का शासन निर्णय 2014 के अनुसार अंकित किया गया है कि जब तक लॉटरी प्रक्रिया की आवंटित सीटें पूर्ण रूप से भरी नहीं जाती तब तक प्रक्रिया जारी रहेगी और इसी के आधार पर 19-20 की प्रक्रिया में चार बार लॉटरी निकाली गई थी.

लेकिन विलंब होने के कारण उसमें भी संदेश पालकों को देरी से प्राप्त हुए थे और अनेक पालकों को इसकी जानकारी नहीं थी की उनके बच्चों का लॉटरी में नंबर लग चुका है. शरीफ ने पहले ही राउंड में प्रक्रिया को समाप्त करने का विरोध किया हैं क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है.

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