Published On : Wed, Oct 7th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

तलाक पर समझौते की बैठक में मचा बवाल, चाकूबाजी में दो घायल

गहने और सामान लौटाने को लेकर चल रही थी बातचीत; सदर पुलिस ने महिला समेत सात के खिलाफ दर्ज किया मामला
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तलाक पर समझौते की बैठक में मचा बवाल, चाकूबाजी में दो घायल

नागपुर – आपसी सहमति से तलाक का मामला सुलझाने के लिए एकत्र हुए दो परिवारों के बीच सोमवार शाम अचानक विवाद भड़क गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। इस दौरान दो लोगों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। घटना के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मामला सदर पुलिस थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में सदर पुलिस ने एक महिला समेत सात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता सुमन कैलास पुसाटे (50) के भतीजे और उसकी पत्नी के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद को आपसी सहमति से समाप्त करने और तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दोनों परिवार सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के पास एकत्र हुए थे।

बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच तलाक के दस्तावेज तैयार करने तथा विवाह के दौरान दिए गए गहने और अन्य सामान वापस करने को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बहस ने उग्र रूप ले लिया।

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शिकायत के मुताबिक, सुमन पुसाटे और उनकी बहन ने कथित विवाद का विरोध किया। इसी दौरान आरोपी मयूर भगत (40) ने कथित तौर पर रवींद्र भाऊराव लोहकरे (60) पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू का वार रवींद्र के सिर पर लगा और वे घायल हो गए।

रवींद्र को बचाने के लिए उनके भाई रंगनाथ भाऊराव लोहकरे (44) बीच में आए। आरोप है कि इसी दौरान मयूर भगत ने रंगनाथ के पेट पर भी चाकू से वार कर दिया। दोनों के घायल होने के बाद भी विवाद थमा नहीं और आरोप है कि अन्य लोगों ने उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायल रवींद्र और रंगनाथ को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार, मामले में मयूर भगत, उसकी पत्नी, उसका छोटा भाई, अमरावती निवासी दीक्षा सुचित मून (28), दीक्षा मून के पिता (60) तथा दो अन्य पुरुष रिश्तेदारों को आरोपी बनाया गया है।

सदर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब घटना के दौरान मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और प्रत्येक आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है।

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