Published On : Tue, Dec 19th, 2017

कोर्ट का मुन्ना यादव को राहत देने से इनकार

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नागपुर: मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर की पीठ ने महाराष्ट्र कर्मचारी कल्याण महामंडल के अध्यक्ष मुन्ना यादव की अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि उनके भाई जग्गा यादव को राहत दी इसलिए, मुन्ना यादव ने अपना आवेदन वापस ले लिया

क्या है मामला
कामगार कल्याण महामंडल के अध्यक्ष मुन्ना यादव पर उन्हीं के रिश्तेदार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मुन्ना यादव और उनके परिवार पर हमला करने का आरोप है, जिसमें एक ही परिवार के महिला समेत चार से पांच लोग घायल हो गए। हमला तलवार से किया गया है। बंदूक भी निकाली गई थी। घटना में मंगल यादव, पापा यादव, गब्बर यादव, मंजू यादव और अनिश मुदलीयार घायल हो गए हैं। उन्हें मेडिकल लाया गया।

मुन्ना यादव को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। वर्तमान में मुन्ना यादव कामगार कल्याण महामंडल के अध्यक्ष हैं तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी यादव पार्षद हैं। मुन्ना यादव का भाई मंगल यादव राष्ट्रवादी कांग्रेस में हैं। दोनों परिवार पड़ोस में ही रहते

इस संबंध में, धारा 307 और भारतीय दंड संहिता के अन्य वर्गों के तहत मामला दर्ज किया गया है