– MC को अंधेरे में रख CE और EE का गैरकानूनी कारनामा,अग्रिम कमीशन देने वालों के आवेदन को स्वीकारा जाता,शेष को खदेड़ दिया जाता
नागपुर : नागपुर महानगपालिका में ठेकेदारी करने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य हैं,इसके लिए जो अग्रिम मनमाफिक खर्च वहन करता है सिर्फ उसके ही आवेदन को स्वीकार और शेष को खदेड़ने की विश्वसनीय जानकारी मिली हैं.
मनपा में ठेकेदारी हेतु पंजीयन की नियमावली स्पष्ट हैं,इसके अनुसार आवेदन करने वालों को आवेदन के साथ 50% पंजीयन शुल्क जमा करना अनिवार्य हैं.इसके हिसाब से मनपा की लचर आर्थिक स्थिति को देखते हुए मनपा लोककर्म (PWD) विभाग के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मी ने आवेदन करने वालों को प्रथमदर्शी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए,क्यूंकि आय का मामला हैं.
इसके बाद वह आवेदक पंजीयन नियमावली के हिसाब से फिट बैठता हैं या नहीं,इसकी समीक्षा बाद पंजीयन के लिए फिट रहा तो शेष 50% शुल्क लेना चाहिए,फिट नहीं रहा तो आवेदन निरस्त कर उन्हें सूचित कर देना चाहिए।
ऐसा न करते हुए CONTRACTOR REGISTRATION के लिए जिम्मेदार विभाग PWD के JE से लेकर EE(HQ),CE(ADDITIONAL) और MC(हालाँकि इनके पास नियमानुसार पंजीयन की फाइल जाती नहीं हैं) की संयुक्त मिलीभगत से कमीशन(ADVANCE COMMISSION) देने वालों का ही पंजीयन किया जा रहा,फिर चाहे वैध हो या फिर अवैध।शेष जो सीधे-सादे पंजीयन करवाना चाहते हैं,उन्हें बुरी तरह फटकार कर खदेड़ दिया जाता,हाल-फील हाल में ऐसी घटना घटी.
विभाग के अन्य जागरूक कर्मियों के अनुसार उन्होंने इस मुद्दे पर आयुक्त को गंभीरता से लेने की गुजारिश की हैं कि मनपा की आय का ध्यान रखते हुए किसी का भी ठेकेदारी पंजीयन रोकना नहीं चाहिए।अबतक EE(HQ),CE(ADDITIONAL) के हमखास ने कइयों को कमीशन न देने के चक्कर में उनका आवेदन ही स्वीकृत नहीं किया।