Published On : Wed, Apr 29th, 2015

अकोला : शहर से सटे अनधिकृत निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

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अकोला।
जिलाधिकारी ने मांगा अनधिकृत निर्माण कार्यो का ब्यौरा अकोला जिले के शहरों से सटे गांवों में तेजी से किए जा रहे अनधिकृत निर्माण कार्यो पर लगाम कसने तथा किए गए कार्यो पर बुलडोजर चलाने का निर्णय जिलाधिकारी ने लिया है. इसके चलते जिले के शहरों से सटे 40 गांवों में किए गए अनधिकृत निर्माण कार्यो की जानकारी जल्ह से जल्द पेश करने के निर्देश जिलाधिकारी अरूण शिंदे ने उपविभागीय  अधिकारी व तहसीलदारों को दिए है. जिला प्रशासन के इस रूख से निर्माण व्यवसायियों में खलबली मच गई है, क्योंकि अधिकतर बडी-बडी बिल्डिंगों का निर्माण शहर से सटे गांवों में किया जा रहा है, ऐसे में  अगर निर्माण कार्य के लिइ अनुमति नहीं ली गई तो गाज गिरना तय है.

अकोला महानगरपालिका तथा नगरपालिकाओं से सटे गंवों में ग्राम पंचायतों की अनुमति लेकर निर्मा ण व्यवसायियों द्वारा बडे पैमाने  पर निर्मा ण कार्य किए जा रहे हैं, इसमें कई निर्माण कार्य अनधिकृत भी है. बता दें कि 23 अप्रैल 2012 के शासन निर्णय अनुसार अकोला- वाशिम प्रादेशिक योजना मंजूर की गई है. 15 जून 2012 से योजना अमल में लाई गई है. इस प्रादेशिक योजना के लिए महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 18 के अनुसार जिले के महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्र के लिए  नियोजन प्राधिकरण के तौर जिलाधिकारी की नियुक्ति की गई है.

नगर विकास विभाग के इस आदेश अनुसार जिलाधिकारी की अनुमति के बिना निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता. इसके चलते 15 जून 2012 से 27 अप्रैल 2015 तक मनपा तथा जिले की नगरपालिका क्षेत्र से सटे गांवों में किए गए निर्माण कार्यो की जानकारी जिलाधिकारी अरूण शिंदे ने एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश उपविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदारों को दिए हैं. वहीं शहर से सटे 40 गांवों में सन दिए हैं. वहीं शहर से सटे 40 गांवों में सन 2012 से किए गए निर्माण कार्यो में से अनधिकृत निर्माण कार्यो को ढहाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं. इस आदेश के बाद जिले के निर्माण व्यवसायियों के साथ ही नागरिकों में खलबली मच गई हैं.

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