गोंदियाः छात्रा से दुष्कर्म करने वाले प्रेमी और ब्लैकमेल करने वाले शिक्षक को खोज रही पुलिस
गोंदिाया: बच्चों में संस्कारों के बीज बोकर उन्हें आदर्श नागरिक बनाने का जिम्मा जिन कंधों पर हो, वे ही अगर शाला जैसे पवित्र स्थल पर अपने अधिनस्थ पढ़ने वाली छात्रा पर कु-दृष्टि रखते हुए गुरू-शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का कार्य करें तो मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है।
समाज में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले शिक्षक के पेशे पर कालिख पोतने का कार्य करने वाले एक शिक्षक और अपने प्रेमी के खिलाफ गोंदिया जिले के आमगांव तहसील के ग्राम ठाणा निवासी नाबालिग छात्रा ने बुधवार 17 जुलाई को मामला पंजीबद्ध कराया है।
इस घटना से शिक्षा जगत में हड़कंप मचा हुआ है।
मेधावी छात्रा का शाला में किया गया था सत्कार
मामला कुछ यूं है कि…आमगांव के जिला परिषद शाला के दसवीं कक्षा में अध्ययनरित 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने 76 प्रतिशत अंक हासिल कर शाला की प्राविण्यता सूची में अपना स्थान बनाया, लिहाजा शाला की ओर से आयोजित सत्कार कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इस छात्रा को सम्मानित किया गया।
सत्कार समारोह के इस कार्यक्रम में आमगांव तहसील के पोस्ट अमराईटोला के ग्राम बोरकन्हार निवासी प्रदीप (22) नामक युवक भी मौजुद था, जिसने छात्रा को मैडल मिलने पर उसकी हौसला अफजाई की, जिसपर दोनों के बीच कुछ ही वक्त में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती देखते ही देखते प्रेम संबंधों में बदल गई। प्रदीप ने अल्पवयीन पीड़ित युवती के साथ 26 जनवरी 2019 से अब तक बार-बार शारीरिक संबंध बनाए।
इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते…
वो.. कहते है न, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते… लिहाजा इस प्रेमी जोड़े की दास्तान जब बीआरसी के शिक्षक को पता चली तो उसके भीतर का शैतान जाग गया और इस शिक्षक ने अपने मोबाइल से अल्पवयीन पीड़ित युवती के मोबाइल पर बार-बार फोन करते ब्लैकमेल करना शुरू किया और तू जिस तरह प्रदीप के साथ मौजमस्ती कर रही है, वैसी ही दोस्ती और मौजमस्ती मेरे साथ भी कर? एैसा कहते हुए मनचला शिक्षक यह युवती के पीछे ही पड़ गया और रोज रास्ते में उसका पीछा करते हुए अश्लील फब्तियां कसने लगा।
दोनों आरोपियों की आपसी साठगांठ और हरकतों से तंग आकर आखिरकर ग्राम ठाणा निवासी 17 वर्षीय पीड़ित युवती 17 जुलाई को आमगांव थाना कोतवाली पहुंची तथा पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उपविभागीय पुलिस अधिकारी जालिंदर नालकुल तथा पुलिस निरीक्षक चव्हाण ने घटनास्थल को भेंट दी। पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच पश्चात आरोपी प्रदीप (22 रा. बोरकन्हार) तथा आरोपी शिक्षक खुशाल (30 रा. भंडारा) के विरूद्ध पुुलिस ने धारा 376 (2) (एन) 354 (डी) सहकलम 4, 12, बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा का जुर्म दर्ज किया है। मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे है।
रवि आर्य