Published On : Mon, Dec 31st, 2018

अनफिट बसों में सफर कर रहे है अरविंद इंडो स्कुल के बच्चे, सुचना के अधिकार में जानकारी आयी सामने

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नागपुर: पारशिवनी स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कुल की बसेस और व्हॅन अनफिट होने के साथ ही इनमें अन्य अनियमितताये होने की जानकारी सुचना के अधिकार में सामने आयी है . नागरिक हक्क संरक्षण मंच और सुचना अधिकार कार्यकर्ता महासंघ के पदाधिकारी शेखर कोलते ने नागपुर ग्रामीण के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में सुचना के अधिकार के तहत आवेदन करके इस स्कूल की स्कुल बस और व्हॅन के संबंध में जानकारी हासिल की. प्राप्त जानकारी के अनूसार इस स्कूल की स्कुल बस और मैजिक व्हॅन के दस्ताएवजों में भारी अनियमिततता होने की बात सामने आयी है .

आरटीई एक्टविस्ट शेखर कोलते की जानकारी के अनूसार स्कुल की स्कुल बस क्र MH40 N- 0343 की पिछले 5 महिनों पहले फिटनेस वैधता की अवधी समाप्त हो चुकी है ,फिर भी स्कुल के बच्चों के लिए इस बस का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन बसेस और व्हॅन में ड्राइवर सहित 25 सीट की ही परमिशन होने के बावजूद इसमें अतिरिक्त बच्चे बिठाये जा रहे है . इससे बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है. साथ ही इस स्कुल का परमिट 27/04/2014 से 27/10/2016 इस अवधी में मतलब कुल डेढ़ साल तक ( 1 वर्ष ,6 महीने ) रेनीवेल नही किया गया है. बच्चों के यातायात के लिए इस्तेमाल में होने वाले इन बसेस और व्हॅन के मालिक और स्कुल के व्यवस्थापन के बीच गाइडलाइन तथा नियमों के अनुसार कोई भी लीगल कॉन्ट्रेक्ट नही हुआ है . मतलब यहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से बच्चों का परिवहन हो रहा है .

स्कुल बस और व्हॅन में लेडीज कंडक्टर न होना, ड्राइवर और कंडक्टर विहित यूनिफार्म और पहचानपत्र के साथ न होना, वाहनों पर नियमों के अनुसार‘ ‘ऑन स्कुल ड्यूटी ‘ लिखा न होना, स्पीड गवर्नेस , जीपीएस और सीसीटीवी कॅमेरे न होना, आपातकालीन स्थिती में अलार्म बेल या सायरन की व्यवस्था न होना, फायर इंस्टिगयुशर और फर्स्ट ऐड बॉक्स का न होना, इन वाहनों का परमिट और योग्यता (फिटनेस) प्रमानपत्र के विषय में जानकारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध न होना, व्हॅन का कलर येलो / पिला न होना, उस पर स्कुल का नाम और संपर्क के लिए दूरध्वनि क्रमांक या मोबाइल नम्बर न लिखा होना, चढ़ने उतरने के लिए फुट स्टैंड न होना आदीं जानकारी आरटीई से प्राप्त हुई है .

शेखर कोलते ने बताया कि इसी स्कूल के एक अन्य मामले में शिक्षणाधिकारी माध्यमिक ,जि प नागपुर इनके द्वारा की गयी जांच के रिपोर्ट में स्कुल के प्रिन्सिपल ने स्कुल में सेवारत मैजिक व्हॅन के संबंध में सारी जानकारी छुपाई है . ताकिं अधिकारी और पालकों के सामने इनके अवैध कारनामे और अव्यवस्था उजागर न हो . जांच रिपोर्ट में प्रिन्सिपल राजेश्री देशमुख ने खुद स्कुल के करीबन 450 ते 500 विद्यार्थोयों के परिवहन के लिए सिर्फ़ एक ही बस और एक ही लेडीज कंडक्टर होने तथा ये सुविधां काफी होने की जानकारी दी है . कोलते इन्होंने पिछले सात दिनों की वीडियो शूटिंग और तस्वीरें परिवहन अधिकारियों को दिखाई, जिसमे दो बसेस और तीन -चार निजी सफेद व्हॅन से स्कुल के विद्यार्थियों का वहन किया जा रहा है .

देश में अलग अलग जगहों पर विद्यार्थियों की स्कुल बस की वजह से हो रही दुर्घटनाये और उसमे हो रही बच्चों की मौतों को देखकर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग को इस विषय में गाइडलाईन दिये थे . प्रादेशिक परिवहन आयुक्त, सीबीएसई बोर्ड और राज्य सरकार ने इसकी गंभीर दक्षता लेकर समय समय पर स्कूल व्यवस्थापन के लिए परिपत्रक, आदेश और अधिसूचनाये जारी की है ,साथ ही स्कुल बसेस पर नियंत्रण रखने के लिए महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कुल बस के लिए विनियम) नियम 2011 भी बनाया गया है. लेकिन सुचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी, वीडियो शूटिंग और फोटो में अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल की स्कुल बस और मैजिक व्हॅन द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किए जाने की बात सामने आयी है . साथ ही स्कुल की प्रिन्सिपल राजेश्री देशमुख इनके द्वारा स्कुल बस संबंधी सरकारी आदेश और सर्वोच्च न्यायालय इनके आदेश की अवमानना किये जाने का प्रकरण भी सामने आ चुका है .

शेखर कोलते ने इस विषय पर नागपुर ग्रामीण के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी और पोलिस अधीक्षक इन्हें सभी सबूतों और दस्ताएवजों सहित लिखित शिकायत करके इसकी जांच के साथ सभी दोषियों पर फौजदारी गुन्हा दाखल करने की मांग की है. साथ ही इस पर शीघ्र क़ानूनी कार्रवाई न होने पर संबंधित अधिकारियों सहित स्कुल के प्रिन्सिपल पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के विषय में अवमानना याचिका दाखिल करने की जानकारी कोलते ने दी है.