नागपुर: मुफ़्त शिक्षा अधिकार अंतर्गत अधिनियम 2009 धारा 16 में अमेंडमेंट किया गया है. जो इस प्रकार है कि वर्तमान में पहली से लेकर आठवी तक बच्चे को स्कूलों द्वारा फ़ेल नहीं किया जा सकता था, लेकिन 11 जनवरी 2019 अधिसूचना के तहत अब बालकों को पहली से लेकर पांचवी तक ही पास किया जाएगा. एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें छठवीं कक्षा के विद्यार्थी प्रथम बागड़े को फ़ेल कर दिया गया था.
मॉडर्न स्कूल द्वारा इस संदर्भ में आरटीई एक्शन कमेटी के पास शिकायत आने पर सदस्यों ने आदेश की जानकारी स्कूल को देखकर उस बच्चे को प्रमोट करा दिया है.
क्योंकी अधिनियम यह अधिनियम 2020- 21 से लागू होगा और विद्यार्थियों को पहली से पाँचवी तक फ़ेल नहीं किया जा सकता है. यह जानकारी सभी पालक सुनिश्चित करे. यदि स्कूलें वर्तमान सत्र में फेल करती है तो पालक आरटीई एक्शन कमिटी से संपर्क करें.