अकोला। पिता की भविष्य निर्वाह निधि, ओवर टाईमस अंशदान राशि व उपदान की 4 लाख रूपए की राशि के बिल निकालने के लिए कर्मचारी द्वारा 5 हजार रूपए की रिश्वत ली गई थी. इस मामले में वाशिम एसीबी के अधिकारियों ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने उसे 15 तक न्यायिक हिरासत में जेलभेजने के निर्देश दिए थे.
आरोपी की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली. बालापुर पंचायत समिति में कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया था.जिससे कर्मचारी के पाल्य ने अपने पिता के सभी बकाया देय अदा करने के लिए आवेदन दिया था. उक्त राशि अदा करने के लिइ पंचायत समिति में कार्यरत 30 वर्षीय किशोर नारायण टोंबरे ने 5 हजार रूपए की रिश्वत की मांग की थी. र्मचारी के पुत्र ने इस बात की शिकायत वाशिम एसीबी के पुलिस उप अधिक्षक विलास पाटील के पास दर्ज कराई. शिकायत मिलने के पश्चात दल ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. उक्त आरोपी को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधिश जी.जी. भालचंद्र के समक्ष पेश करने पर न्यायाधिश ने तीन के लिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए. शुक्रवार को आरोपी की हिरासत अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात उसे पुन:पेश किया गया. अधिवक्ता प्रकाश वखरे, प्रशांत सिरसाट की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली.
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