Published On : Fri, May 18th, 2018

कोचिंग सेंटर चलाने वालों को अब देना होगा 18 फीसद जीएसटी

Advertisement

GST

नई दिल्ली: प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारियों की ट्यूशन दे रहे कोचिंग सेटरों पर 18 फीसद जीएसटी लागू होगा। यह आदेश अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (एएआर) ने दिया है।

एएआर की महाराष्ट्र बेंच में एक आवेदन देकर एडवांस रूलिंग की मांग की गई थी। इसमें पूछा गया था कि क्या प्रवेश परीक्षाओं के लिए दी जा रही कोचिंग सेवा जीएसटी के दायरे में आती है या नहीं। एएआर ने कहा कि आवेदक सिंपल शुक्ला ट्यूटोरियल्स 11वीं और 12वीं स्तर के छात्रों को शिक्षण सेवा देता है और एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और अन्य विज्ञान वर्ग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों में छात्रों को मदद देता है। इसलिए वह जीएसटी कानून की अधिसूचना में दी गई परिभाषा के दायरे में किसी भी तरह से नहीं आता है।

Gold Rate
25 April 2025
Gold 24 KT 96,300 /-
Gold 22 KT 89,600 /-
Silver / Kg 97,100 /-
Platinum 44,000 /-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

इस तरह के प्राइवेट कोचिंग संस्थानों का कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता है। वे न तो कोई परीक्षा आयोजित करते हैं और न ही कानून के तहत मान्य किसी योग्यता का प्रमाण पत्र देते हैं। इस वजह से यह शिक्षण सेवा जीएसटी के दायरे में आती है। इस पर नौ फीसद सीजीएसटी और नौ फीसद एसजीएसटी देय होगा। आवेदक ने तर्क दिया था कि कोचिंग सेंटर भी शिक्षण संस्थान के दायरे में आते हैं, इसलिए वे जीएसटी से मुक्त हैं। लेकिन एएआर ने यह तर्क नहीं माना।

Advertisement
Advertisement