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नागपुर: 7 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपी सुरेन्द्रगढ़ स्थित गुप्ता चौक निवासी सोनू हरी वर्मा ने पड़ोस में रहने वाली साथ वर्षीय मासूम बालिका के साथ 6 मई 2016 को दोपहर 11 से 2 बजे के दरमियान किसी बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म किया था। घर में बुलाने के बाद आरोपी ने पीड़ित बालिका से पहले कपडे उतारने को कहाँ और बाद में उसके कपड़े छीनकर उसके साथ अश्लीन कृत्य कृत्य किया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने घर जाकर अपनी माँ को इस बात की जानकारी दी जिसके बाद गिट्टीखदान थाने में आरोपी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ कराया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत साथ बालसंरक्षण की उपधाराओं 4,8,10 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ़्तार किया गया था।
इस मामले की जाँच के दौरान पुलिस को पीड़िता से साथ दुष्कर्म किये जाने की पुष्टि हुई। 20 जुलाई 2016 को नागपुर जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विकास डांगरे की पीठ के सामने आरोप पत्र पेश किया गया। शुक्रवार को अदालत ने केस की तेज़ सुनवाई करने का फ़ैसला लिया। अदालत ने सोनू वर्मा पर लगे आरोप को पेश सबूतों के आधार पर सही पाया और उसे 10 साल की कारावास की सज़ा मुक़र्रर की।