नागपुर: बुधवार 6 नवंबर को नवोदय बैंक घोटाले में बैंक के अध्यक्ष अशोक धवड को जिला सत्र न्यायधीश क्रमांक 12 पाटिल ( विशेष कोर्ट एमपीआयडी) इस कोर्ट के सामने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए हाजिर किया गया. कल न्यायधीश पाटिल ने अशोक धवड को प्रॉडक्शन वॉरंट मंजूर किया और आज अशोक धवड को पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए क्राइम ब्रांच नागपुर ने इस गुनाह की पूरी जांच हो इसके लिए 14 दिनों का पीसीआर माँगा था. लेकिन आरोपी के वकील ने ऑब्जेक्शन लिया की आरोपी को अस्थायी जमानत दी गई थी. जिसके कारण सात दिन का पीसीआर पर्याप्त है. जिसके बाद सरकार की ओर से अँड अभय जिकार ने अपना पक्ष रखा, आरोपी की तरफ से अँड चैतन्य बर्वे ने पक्ष रखा. दोनों का कहना सुन न्यायधीश ने 13 नवंबर तक आरोपी का पीसीआर मंजूर किया.
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