
हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सावजी खाद्य पदार्थों को लेकर मुंढे के बयान के कारण नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है।
तिरंगा चौक के उपाहारगृह में मिलीं खामियां
राम अपार्टमेंट, तिरंगा चौक, संगम सिनेमा के पास, हनुमाननगर विभाग में स्थित संबंधित सावजी उपाहारगृह का FDA की टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के परिशिष्ट-4 में निर्धारित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया जाना सामने आया।
निरीक्षण में मिली खामियों के आधार पर संबंधित खाद्य व्यवसाय के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई और उसका खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
मुंढे के बयान से उठा था विवाद
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने हाल ही में अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम में सावजी खाद्य पदार्थों को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सावजी खाद्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और अधिक तेल वाले खाद्य पदार्थों से हृदय रोग जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं।
इस बयान के बाद सावजी व्यवसायियों और समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। बाद में मुंढे ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उनका उद्देश्य किसी विशेष खाद्य संस्कृति या सावजी समाज की आलोचना करना नहीं था।
उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया था कि वर्ष 2008-09 में एक मित्र ने उन्हें सावजी मटन खिलाया था। उस समय अधिक तीखापन सहन नहीं होने के कारण उन्होंने एक निवाला खाने के बाद उसे छोड़ दिया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि उन्होंने किसी को सावजी भोजन नहीं खाने की सलाह नहीं दी है।
‘कार्रवाई केवल नियमों के उल्लंघन पर’
मुंढे के बयान के बाद सावजी उपाहारगृह पर कार्रवाई होने से इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, FDA ने साफ किया है कि तिरंगा चौक स्थित उपाहारगृह का लाइसेंस स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है।
प्रशासन के अनुसार यह नियमित निलंबन की कार्रवाई है और इसे तत्काल प्रभाव से की गई किसी अलग प्रकार की कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए।
नियम तोड़ने वालों पर आगे भी कार्रवाई
नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए FDA की ओर से खाद्य व्यवसायों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
ऐसे में सावजी खाद्य पदार्थों को लेकर विवाद अपनी जगह है, लेकिन तिरंगा चौक स्थित उपाहारगृह के खिलाफ हुई कार्रवाई का संबंध FDA ने स्पष्ट रूप से स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी नियमों के उल्लंघन से जोड़ा है।
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