नागपुर: शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र होम क़्वारंटाईन मरीज़ों को नियम पालन करने के संदर्भ में सोमवार को मनपा सख्त आदेश दिए गए. इस आदेश के अनुसार होम क़्वारंटाईन मरीज़ यदि नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उन पर पांच हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और पुलिस कार्रवाई की जाएगी. मनपा का यह आदेश सभी ज़ोन में सख्ती से पालन होना चाहिए. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने सभी ज़ोन के सहायक आयुक्त को दिए.
कोविड के संदर्भ में मनपा द्वारा शुरू उपाययोजनाओं के बारे में जायज़ा लेने के लिए मंगलवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई. मनपा मुख्यालय में ‘कोरोना वार रूम’ में हुई बैठक में अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा, राम जोशी, संजय निपाणे, उपायुक्त निर्भय जैन, रवींद्र भेलावे, राजेश भगत, सहायक आयुक्त गणेश राठोड, प्रकाश वराडे, हरीश राउत, अशोक पाटील, विजय हुमने, सहायक आयुक्त किरण बगडे, सुषमा मांडगे, साधना पाटील के साथ साथ सभी ज़ोन के चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे.
हलके लक्षण वाले कोरोना मरीज़ों को होम
क़्वारंटाईन में रहने की इजाज़त मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने दी है. इसके लिए नियम भी निर्धारित किए गए हैं. अनेक कोरोना मरीज़ों द्वारा होम क़्वारंटाईन के नियम के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं. अत: संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. इसलिए होम क़्वारंटाईन के नियम को सख्ती से लागू करने के लिए मनपा प्रशासन ने ज़ोन स्तर पर फ्लाईंग स्कॉड गठित किए हैं. चिकित्सा संबंधित कार्य के अलावा यदि कोई मरीज़ घर के बाहर निकले तो उस पर मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा 5 हज़ार रुपए का जुर्माना वसूली करने का निर्देश भी मनपा आयुक्त ने दिया है. यह नीयम आज से सख्ती से लागू करने के निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने दिया है.