Published On : Thu, Aug 8th, 2019

राज्य के स्कूलों में हो ‘ स्कूल हेल्थ टीम ‘ साथ ही एफडीए नियमों का हो पालन: आरटीई कमेटी

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नागपुर: विद्यार्थियों के भोजन में कीड़े व इल्ली निकलने के मामले को दबाने का आरोप एफडीए विभाग पर आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ ने लगाया है. शरीफ ने बताया कि रेडिसन होटल के खाद्य पदार्थों में अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना और लाइसेंस को सस्पेंड किया गया था. लेकिन दी अक्षय पात्र फाउंडेशन के मामले मे एफडीए के जॉइंट कमिशनर द्वारा अनदेखी की जा रही है.

शाहिद शरीफ़ ने माँग की है कि एफएसएसएआई अधिनियम 2016 एएमडी के तहत महाराष्ट्र राज्य के खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा 19 जून 2019 को एक नियमावली जारी की गई थी. जिसमें खाने का अधिकार संदर्भ तथा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बच्चों को खाने में जंक फ़ूड तथा अन्य मापदंडों को मापने के लिए निर्देश दिए गए थे. उसी के माध्यम से खाद्य विभाग ने एक नियमावली तैयार की, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों में “स्कूल हेल्थ टीम “स्थापित करने की बात की गई है और उसमें स्कूल के बच्चे तथा शिक्षक और प्राध्यापक का समावेश किया गया है और साथ ही वार्षिक समय सीमा पर सभी स्कूलों के खानपान की जाँच करने की ज़िम्मेदारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सौंपी गई थी और समय समय पर इसकी जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य किया गया है.

इसका मक़सद,बच्चों के खान पान व्यवस्था पर नज़र रखना और स्वास्थ्य को ख़तरा न हो और इसकी रोकथाम किस तरीक़े से किए जाए इसका यह कार्य है. लेकिन नियमावली तय होने के बाद से आज तक एक भी स्कूल का सैंपल लिया नहीं गया और न ही स्कूल द्वारा” स्कूल हेल्थ टीम “स्थापित की गई.

‘ दी अक्षय पात्र फाउंडेशन ‘ के मामले में नागपुर एफडीए के जॉइंट कमिश्नर शशिकांत केकरे ने जानकारी देते हुए बताया की सैंपल लिए गए है. 14 दिनों में रिपोर्ट आने के बाद अगर उसमे कुछ गलत पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी.