नियम का उल्लंघन कर CBSE स्कूलों द्वारा इसी माह से शैक्षणिक सत्र आरंभ
नागपुर:महाराष्ट्र राज्य अधिनियम 2014 अंतर्गत शैक्षणिक सत्र आरंभ होते ही PTA की स्थापना अनिवार्य है लेकिन कामठी रोड स्थित CBSE पाठ्यक्रम अंतर्गत चलाई जाने वाली स्कूल में PTA की स्थापना की नहीं गई थी प्राध्यापक ने PTA के संदर्भ में आवेदन लेने से इंकार कर दिया ,इसकी शिकायत BEO को दी गई
और उसमें उल्लेख भी किया गया कि प्राध्यापक ने PTA स्थापित करने हेतु आवेदन लेने से इनकार कर दिया।मो शाहिद शरीफ चेयरमैन आर टि ई एक्शन कमिटी व पालकों द्वारा शिकायत करने के बाद BEO द्वारा पत्र जारी करने पर शिकायत करने वाले पालकों को PTA स्थापन करने की जानकारी दी गई अन्य पालकों को PTA स्थापना की जानकारी आज भी नहीं है
PTA स्थापित करना क्यों नहीं चाहते स्कूल संचालक?
नियमानुसार नर्सरी से लेके बारवी तक के स्कूलों को नियमित शैक्षणिक सत्र आरंभ होते ही PTA की स्थापना करना है जिसमें सभी कक्षा के संपूर्ण सैक्शन से एक /एक प्रतिनिधि लेना है और EPTA की चुनाव कराकर कार्यकारिणी स्थापित करना है शैक्षणिक सत्र मे होने वाले बदलाव के विषय में निर्णय लेना है
जैसे कि बैलेंस शीट के अनुसार पर-कैपिटा प्रति छात्र का कितना वार्षिक ख़र्चा आ रहा है उसी के अनुसार फ़ीस को बढ़ाया जा सकता और पाठ्यक्रम में बदलाव और अन्य कमेटियों की स्थापना करने संदर्भ में।