नागपुर : मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश पाने के लिए पालकों को दो दो हाथ करना पड़ रहा है। शिक्षा के अधिकार में प्रवेश पाने के लिए शिक्षा संचालक द्वारा मार्च माह में आदेश पारित किया गया था जिसमें पालकों के बच्चों के लिए तेरा स्कूल की सूची में सेल्फ़ फ़ाइनेंस स्कूलों का भी समावेश था लेकिन ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया मे सेल्फ फाइनेंस स्कूल का नाम आवेदन मे शामिल नहीं हो रहा ।
इसकी की शिकाया आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ ने संचालक से की है और कहा है कि ये अधिनियम का उलाँघन है ।
और तिथि बड़ाने की मंग कि है इतने अल्प समय मे पालक परेशान और १५ से ३० अप्रैल तक आवेदन भरना है लेकिन जब स्कूलों के नेम नहीं आयेंगे तो पालक आवेदन क़यसे करेंगे ।
पालकों की माँग है कि संचालक के आदेश का पालन होना चाहिए और सेल्फ फ़ायन्स स्कूलों की सूची का समावेश होना चाहिए अन्यथा मुफ़्त शिक्षा के अधिकार का उल्लांघन होगा ।