Published On : Sun, Mar 1st, 2015

अकोला जिले में 3 से 17 मार्च तक धारा 36 लागू

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आगामी शिव जयंती, होली, धूलिवंदन को लेकर एहतियात

अकोला। जिले सहित शहर में आगामी 5 मार्च को होली, 6 मार्च को धूलिवंदन तथा 8 मार्च को तिथि अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव जोशपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा. उपरोक्त उत्सव के समय शांतता व सुव्यवस्था बनी रहे इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा ने मुंबई पुलिस कानून अनुसार प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल कर अकोला शहर व जिले में धारा 36 लागू की है. इस धारा के तहत जिले के सभी पुलिस फौजदार व उससे वरिष्ठ अधिकारियों को 3 मार्च से 17 मार्च तक विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं.

मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 36 के तहत पुलिस अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं. जिसमें रास्तों से जाने वाली शोभायात्रा तथा शामिल लोगों के नियंत्रित करना, शोभायात्रा या उपासना के स्थान पर सार्वजनिक यातायात को बाधा न हो इसलिए लोगों की भीड नहीं होने देना, शोभायात्रा का मार्ग तय करना, सभी रास्ते, नदी के घाट, स्नान या कपडे धोने की जगह, देवालय व अन्य सार्वजनिक स्थानों सहित लोगों के आवागमन पर बंदोबस्त रखकर सुव्यवस्था बनाए रखना. किसी भी सार्वजनिक जगह पर अत्याधिक तेज ध्वनि में वाद्य या गाने बजाने पर नियम तैयार कर अमल करना, सार्वजनिक उपहार गृह की जगह पर ध्वनिक्षेपक उपयोग के हेतु नियम बनाना. उपरोक्त आदेश का पालन न करने वाला व्यक्ति मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 134 के तहत सजा के लिए पात्र रहेगा.

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